ऋचा जोगी जातिः संत कुमार ने दायर किया केविएट..कहा..छानबीन समिति के खिलाफ संभावित स्टे याचिका पर..मिलना चाहिए सुनवाई का मौका

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर- ऋचा रुपाली साधु उर्फ ऋचा अमित जोगी जाति मामले को लेकर संतकुमार नेताम के वकील सुदीप श्रीवास्तव और संदीप दुबे ने केविएट दायर किया है। याचिकाकर्ता संत कुमार नेताम ने दोनो वकीलों के माध्यम से हाईकोर्ट से निवेदन किया है कि यदि छानबीन समिति की नोटिस के खिलाफ ऋचा जोगी रिट याचिका दायर करती हैं तो उन्हें भी सुनवाई का मौका दिया जाए।

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                संतकुमार नेताम ने वकील सुदीप श्रीवास्तव और संदीप दुबे ने ऋचा जोगी जाति मामले में केविएट दायर किया है। संतकुमार नेताम के वकीलों ने कोर्ट से निवेदन किया है कि यदि जाति मामले को लेकर ऋचा जोगी की तरफ से छानबीन समिति की नोटिस के खिलाफ रिट दायर किया जाता है तो उन्हें सुनवाई में मौका दिया जाए। 

           संतकुमार नेताम के हवाल से वकील संदीप दुबे ने बताया कि ऋचा जोगी ने मुंहेवी में गलत जानकारी और बिना पूर्ण दस्तावेज पेश कप जाती प्रमाण पत्र हासिल किया है संदीप ने जानकारी दी कि मामले में याचिकाकर्ता संत कुमार नेताम ने अध्यक्ष जिलास्तरीय जाती छानबीन समिति से एक शिकायत की थी। शिकायत में नेताम ने बताया कि फर्जी दस्तावेज के जरिए ऋचा जोगी की जाति प्रमाण बनाया गया है। इसलिए ऋचा जोगी की जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जाए।

                संतकुमार नेताम के आवेदन को गंभीरता से लेते हुए अध्यक्ष जिलास्तरीय छानबीन समिति ने 29 सितंबर को नोटिस जारी कर 8 अक्टूबर तक ऋचा जोगी को अपने पक्ष में जवाब देने को कहा गया। लेकिन 8 अक्टूबर को ऋचा की जगह उनका भाई ऋषभ साधू छानबीन समिति सामने पेश हुए। ऋषभ साधू ने ऋचा जोगी के तरफ से नोटिस लिया। नोटिस में छानबीन समिति ने ऋचा जोगी को दस्तावेज के साथ 12 ऑक्टोबर तक पेश होने को कहा है। 

                 सारी घटनाक्रम के बीच संत कुमार नेताम ने अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और संदीप दुबे ने हाईकोर्ट में केविएट फाइल कर ऋचा जोगी के सागौन बंगला रायपुर पते पर नोटिस भेजवाया है। संतकुमार की तरफ से दोनो वकीलों ने उच्च न्यायालय से निवेदन किया कि यदि छानबीन समिति के नोटिस के खिलाफ रिट याचिका ऋचा जोगी दायर करती है। ऐसी सूरत में स्टे आवेदन की सुनवाई के समय उनका पक्ष सुना जाना जरूरी है।

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