रायपुर।कोरोना के मद्देनजर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। कोरोना संदिग्धों के अलावे हास्पीटल से डिस्चार्ज संबंधी अब नये नियमों के आधार पर अब मरीजों का इलाज होगा। कोविड-19 उपचार संबंधी तकनीकी समिति की अनुशंदा के आधार दिशा निर्देश जारी किया गया है। जारी निर्देश में RTPCR टेस्ट लिये जाने के 10 दिन बाद तक मरीज में अगर कोई लक्षण नहीं मिलता है, तो उसे अस्पताल से डिस्चार्ज किया जायेगा। ऐसे मरीजों को डिस्चार्ज के लिए RTPCR टेस्ट नहीं कराना होगा।वहीं हल्के लक्षण वाले भर्ती मरीजों की नियमित टेपरेचर और प्लस जांची जायेगी। ऐसे मरीजों को लक्षण प्रकट होने के 10 दिन बाद एवं तीन दिनों तक बुखार ना आने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया जायेगा। इन मरीजों का भी RTPCR टेस्ट कराना जरूरी नहीं होगा। सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
वहीं किसी मरीज में पहला पॉजेटिव टेस्ट आने में 10 दिन या उससे अधिक देरी हो जाती है और उस दौरान अगर उसमें लक्षण नहीं भी होता हैं तो मरीज को 5 दिन तक अस्पताल में भर्ती रखना होगा। भले ही मरीज में कोई लक्षण ना भी हो।