Safai Karmchari Bharti: नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा मौका है. राजस्थान में सफाई कर्मचारी के लिए 13000 पदों पर भर्ती निकाली गई है. ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है और योग्य है वह ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 176 नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के 13184 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए राजस्थान नगरपालिका (सफाई कर्मचारी सेवा) नियम, 2012 में संशोधन किया है.
स्वायत्त शासन विभाग ने राजस्थान नगरपालिका (सफाई कर्मचारी सेवा) संशोधन नियम 2023 की अधिसूचना जारी कर दी है. इसके जरिए रूल 9 में साक्षात्कार के साथ ही प्रैक्टिकल परीक्षा का प्रावधान भी जोड़ा गया है.
अब यह भर्ती संशोधित राजस्थान नगरपालिका (सफाई कर्मचारी सेवा) संशोधन नियम 2023 के प्रावधानानुसार तथा राज्य सरकार द्वारा सीधी भर्ती के लिए जारी दिशा-नर्दिेशों की पूर्ण पालना सुनश्चिति करते हुए परम्परागत सफाई कार्य से जुड़े परिवारों (वाल्मिकी समाज) को प्राथमिकता देते हुए एक वर्ष का अनुभव, साक्षात्कार एवं प्रैक्टिकल परीक्षा के माध्यम से स्वायत्त शासन विभाग द्वारा की जाएगी. पहले यह भर्ती अप्रैल में निकाली गई थी. वाल्मिकी समाज के विरोध के बाद इसे रद्द कर दिया गया था.Safai Karmchari Bharti
गौरतबल है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में 30 हजार सफाई कर्मचारियों की घोषणा की थी, जिसके दृष्टिगत प्रथम चरण में 13184 पदों पर यह भर्ती की जानी है. इस संबंध में संशोधित विज्ञप्ति शुक्रवार को जारी की जायेगी.
आयु सीमा
राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए न्यूतनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है. राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी.
योग्यता
अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए. अभ्यर्थी को राज्य की किसी भी नगरीय निकाय केंद्र या राज्य के किसी भी विभाग केंद्र एवं राज्य सरकार के आदेश द्वारा सत्यापित स्वशासी संस्था और सरकारी संस्था में संवेदकों को प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से सफाई कार्य करने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए.Safai Karmchari Bharti
चयन प्रक्रिया
इंटरव्यू और प्रैक्टिकल।
वेतनमान
राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतन आयोग के अनुसार सफाई कर्मचारी का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-1 तय है. परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के अनुसार होगा.