नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट (उच्चतम न्यायालय) ने आयकर विभाग को कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के वित्त वर्ष 2011-12 के लिए आयकर का मूल्यांकन फिर से शुरू करने के साथ कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दी है. न्यायालय ने हालांकि उसके समक्ष मामला लंबित रहने तक आयकर विभाग को अपनी कार्यवाही पर लिया गया फैसला लागू करने से रोक दिया. न्यायालय ने कहा कि वह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी की याचिकाओं के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दे रहा है.
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