कोरोना:इन में आज से खुलेंगे स्कूल, गाइडलाइंस का करना होगा पालन

Chief Editor
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नई दिल्ली-देश में कोरोना वायरस (Corona Virus) का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है. कोविड मरीजों का आंकड़ा 75 लाख के पार जा चुका है. देश में हर रोज कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो रही है. इस बीच देश के कई हिस्सों में कई महीनों के बाद आज से स्कूल खुलने जा रहे हैं. सरकार ने स्कूलों को खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है. 

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यूपी और पंजाब में आज से खुलेंगे स्कूल
मार्च में लॉकडाउन (Lockdown) लगने से पहले ही स्कूलों को अहतियातन बंद कर दिया गया था. करीब सात महीने से देशभर के स्कूल कॉलेज बंद हैं. अब अनलॉक (Unlock) में इन्हें खोलने की कवायद शुरू हो गई है. विभिन्न राज्य कोरोना के मामलों को देखते हुए स्कूलों के खोलने पर फैसला ले रहे हैं. अनलॉक की प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों को स्कूल खोले जाने की अनुमति भी दी है, जिसके चलते कई राज्यों ने 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने का फैसला किया था तो वहीं कई राज्य आज 19 अक्टूबर से स्कूल खोल रहे हैं. आज से उत्तर प्रदेश, पंजाब और सिक्किम जैसे राज्यों में स्कूल खुलेंगे. अभी कंटेनमेंट जोन से बाहर की 9-12 तक की कक्षाओं को खोला जाएगा. इसके अलावा सिक्किम में भी स्कूलों को आज से खोला जाएगा. सिक्किम में वर्तमान शैक्षणिक सत्र फरवरी तक समाप्त हो जाएगा.

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क्या है गाइडलाइन?
स्कूल खोलने से पहले सैनेटाइजेशन का पूरा ध्यान रखना होगा. फर्नीचर, स्टेशनरी, कैंटीन, लैब के साथ ही पूरे परिसर और क्लास रूम को रोज सैनिटाइज करना होगा. एक क्लास में एक दिन में 50 फीसदी बच्चे ही बैठेंगे. दूसरे दिन बाकी के बच्चों की पढ़ाई होगी. दो स्टूडेंट्स के बीच 6 फीट की दूरी अनिवार्य होगी. इसके अलावा सबसे सख्त नियम ये है कि कोई भी स्टूडेंट अपने अभ‍िभावक की ब‍िना ल‍िख‍ित अनुमत‍ि के स्कूल नहीं आ सकेगा. इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा. कोशिश ये रहेगी कि अभिभावक खुद बच्चे को लाएं और लेकर जाएं. बच्चे को यूनिफार्म में फुल आस्तीन की शर्ट, फुल पैंट और जूते-मोजे पहनना जरूरी होगा. गाइडलाइंस का पालन बहुत अनिवार्य होगा. 

अभिभावकों की लिखित अनुमति जरूर 
छात्रों पर स्कूल आने के लिए किसी भी तरह का दवाब नहीं डाला जा सकेगा. स्कूल जाने के लिए छात्रों को अभिभावकों की लिखित अनुमति को सबसे जरूरी माना गया है. इसके अलावा स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं पहले की तरह जारी रख सकेंगे. यह साफ कर दिया गया है स्कूलों में उपस्थिति को लेकर किसी भी तरह की बाध्यता न रखी जाए. 

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