रायसेन।लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का निर्धारित समय सीमा के पश्चात विलम्ब से निराकरण करने पर एसडीएम गौहरगंज राजेश श्रीवास्तव, वितरण केन्द्र प्रभारी देवरी देवेन्द्र यादव, विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी बेगमगंज डॉ सुमित बलराज कुलकर्णी, विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी सिलवानी एचएम मांडवे,काशी प्रसाद बघेल नायब तहसीलदार तहसील ऑफिस बरेली टप्पा खरगोन,मनीराम कोदर नायब तहसीलदार तहसील ऑफिस सुल्तानपुर गौहरगंज, नरेन्द्र परमार नायब तहसीलदार टप्पा सुल्तानगंज तहसील ऑफिस बेगमगंज, सहायक यंत्री बेगमगंज पीआर टाटस्कर, तहसीलदार उदयपुरा शक्ति सिंह चौहान तथा नायब तहसीलदार बरेली सूरज सिंह वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।साथ ही मिले आवेदनों का निर्धारित समय सीमा के पश्चात निराकरण का कारण बताते हुए अपना स्पष्टिकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्धारित समय सीमा में स्पष्टिकरण प्राप्त नहीं होने या संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध शास्ति अधिरोपित की जाएगी।बता दे कि लोक सेवा के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त करण से सेवा प्रदान करने में विलम्ब किए जाने पर 250 रूपए प्रतिदिन के मान से शास्ति अधिरोपित किए जाने का प्रावधान है।