सूरजपुर-कोरोना वायरस कोविड 19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जिले के किसी क्षेत्र में कोरोना वायरस कोविड 19 के धनात्मक मरीज पाये जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन घोषित करने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार कन्टेनमेंट जोन घोषित किये जाने एवं घोषित कन्टेमेंट जाने में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है।
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