कांकेर-कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास धारा-144 लागू

Chief Editor
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कांकेर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के.एल. चौहान द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर के आस पास धारा 144 लागू किया गया है। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के अंतर्गत 06 अक्टूबर से 31 दिसम्बर 2020 और 05 जनवरी 2021 तक प्रभावशील रहेगा। इस अवधि के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर एवं कलेक्टर परिसर के आसपास 200 मीटर की दूरी पर किसी भी प्रकार की धरना, प्रदर्शन या रैली-जुलूस इत्यादि केे लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के अधीन एक पक्षीय आदेश पारित करते हुए सभी व्यक्तियों को पृथक से सूचना दिया गया है।सीजीवाल न्यूज के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

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