नारायणपुर।CORONA के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नारायणपुर कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं. जारी आदेश के अनुसार सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानें प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक ही खुलेंगे. साथ ही संपूर्ण नारायणपुर जिले में धारा 144 प्रभावशील है. नारायणपुर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानें सुबह 6:00 बजे से रात 9:00 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट/ होटल/ ढाबा में केवल 10:00 बजे तक इंडोर डाइनिंग की सुविधा होगी. यह सभी सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक खुले रहेंगे. साथ ही रेस्टोरेंट/ होटल और ढाबों से केवल टेकअवे और होम डिलीवरी की सुविधा रात 11:00 बजे तक ही होगी।
पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर उपरोक्त नियंत्रण से मुक्त रहेंगे। सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लेक्स छपवा कर दुकानों के खुलने और बंद होने की समय सीमा प्रदर्शित करना होगा। सभी व्यापारियों कर्मचारियों तथा ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अगर किसी बाजार एवं अन्य किसी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के सभी व्यवसाय बंद हो जाएंगे और उसे इलाके में कंटेनमेंट जोन के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।