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    NEET आत्महत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन पर लगाई रोक

    supreme courtनईदिल्ली।मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए होने वाले नेशनल एलिजबिलिटी एंड एंट्रेस टेस्ट (नीट) की उम्मीदवार ए. अनीता की आत्महत्या के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की।कोर्ट ने इस मामले में तमिलनाडु सरकार के चीफ सेकेट्री,प्रिंसिपल सेकेट्री को 15 सितंबर को पेश होने का नोटिस जारी किया।ये याचिका जी एस मणि नाम के वकील ने दाखिल की थी।याचिका में तमिलनाडु सरकार को कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अनीता की मृत्यु के विरोध में सामान्य जीवन को बाधित नहीं करने को सुनिश्चित करने की मांग भी की गई थी।जिस पर कोर्ट ने प्रदर्शन में शामिल होने वाले राजनीतिक दलों पर उपयुक्त कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि कानून, व्यवस्था में किसी भी तरह की समस्या खड़ी ना हो।वहीं इस मामले की न्यायिक जांच पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है।
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                                                 बता दें कि तमिलनाडु में नीट लागू होने के खिलाफ कोर्ट में लड़ने वाली सत्रह वर्षीय मेडिकल उम्मीदवार एस अनीता ने 1 सितंबर को आत्महत्या कर ली थी।एक दैनिक वेतन मजदूर की बेटी अनिता, अनुसूचित जाति से थी। पढ़ने में बेहद होशियार छात्र ने 12 वीं कक्षा में 1200 अंकों में से 1,176 अंक हासिल किये थे। साथ ही मेडिकल की परीक्षा में उसके 196.75 मार्क्स थे। लेकिन वह नीट की परीक्षा में 86 अंक ही हासिल कर पाई थी। जिससे उसका मेडिकल में चयन नहीं हो सका।

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