अरुण जेटली मानहानि मामले में SC से आप नेताओं को राहत नहीं

Shri Mi
2 Min Read

83-RaghavChadha_5नईदिल्ली।वित्त मंत्री अरुण जेटली मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से आप नेता राघव चड्ढा को झटका लगा है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता राघव चढ्ढा की याचिका खारिज कर दी है।राघव चड्ढा ने याचिका दायर की थी जिसमें उनके खिलाफ मानहानि मामले में चल रहा मुकदमा रद्द करने की मांग की गई थी।सुप्रीम कोर्ट में राघव ने कहा कि उन्होंने सिर्फ अरविंद केजरीवाल के ट्वीट को रिट्वीट किया था और ये आपराधिक मानहानि का केस नहीं है अगर ये अपराध है तो आईटी एक्ट के तहत उन पर मामला चलाया जाए न कि आईपीसी के तहत।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, ए एम खानविलकर और डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने चड्ढा की दलील को खारिज कर दिया। संवैधानिक सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि वो कानून जो आईटी ऐक्ट के तहत है क्या उसपर मेजिट्रेट की कोर्ट में सुनवाई की जा सकती है।

Join Our WhatsApp Group Join Now




जेटली के वकील मुकुल रोहतगी, रंजीत कुमार, सिद्धार्थ लूथरा ने चड्ढा की अपील को खारिज किये जाने की मांग की।दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 सितंबर को चड्ढा की याचिका को खारिज कर दिया था और रीट्वीट करने को अपराध माना था और राघव चड्ढा के खिलाफ मुकदमा जारी रखने का निर्देश दिया था।मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट ने आप नेताओं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन किया था।




हाईकोर्ट ने कहा था कि रीट्वीट मानहानि का आपराधिक मामला बनता है या नहीं इस पर सभी परिस्थितियों को देखते हुए ट्रायल कोर्ट ही फैसला देगा।इस मामले में चड्ढा के अलावा अरविंद केजरीवाल, आशुतोष, संजय सिंह, कुमार विश्वास और दीपक वाजपेयी भी आरोपी हैं।चड्ढा ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने निचली अदालत में मामला चलाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।




Share This Article
By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close