नई दिल्ली । लख़ीमपुर ख़ीरी में हुई हिंसा के मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज़ कर दी है। कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए आशीष को एक हफ़्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है।
लख़ीमपुर ख़ीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की ज़मानत खारिज़ करने के लिए किसानों की ओर से याचिक़ा दाख़िल की गई थी । इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चार अप्रैल को अपना फ़ैसला सुरक्षित रखा था । चीफ़ जस्टिस एन वी रमण , जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने सोमवार को फैसला सुनाया । कोर्ट ने कहा है कि पीड़ित पक्ष की सुनवाई ठीक से नहीं हुई है। ज़मानत देने में जल्दबाज़ी की गई । कोर्ट ने हाईकोर्ट को इस मामले में फ़िर से सुनवाई करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय मेंत्री अजय मिश्रा के बेटे की जमानत ख़ारिज़ करते हुए एक हफ़्ते के भीतर सरेंडर करने को कहा है।