रामानुजगंज (पृथ्वीलाल केशरी) कलेक्टर श्याम धावड़े ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में वन अधिकार पत्र,भू-अर्जन,170(ख), नामांतरण,सीमांकन,राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 तथा सीलिंग एक्ट,शासकीय संस्थाओं, भवनों,देवस्थल एवं धार्मिक आस्था के प्रमुख स्थानों के लिए आरक्षित या चिन्हित भूमि को तथा कैफियत कॉलम में दर्ज करे ताकि भूमियों पर अतिक्रमण ना हो,राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण,भू-अर्जन, नामांतरण,भू-अभिलेख के रिकार्ड दुरुस्त करने अविवादित नामांतरण,बंटवारा,सीमांकन का कार्य त्रुटिरहित समय पर पूर्ण करने,राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के मामलों में त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित को राशि हस्तांतरित लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए आवेदनों को निराकृत करने तथा छत्तीसगढ़ कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 के बारे में चर्चा कि गई।
लर्निंग लायसेंस के लिए करें आवेदन
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि 12 फरवरी 2021 को प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक जिला परिवहन कार्यालय में आम नागरिकों का लर्निंग लाइसेंस बनाया जाएगा। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए 1 पासपोर्ट साइज का फोटो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी तथा जन्म प्रमाण-पत्र के लिए अंकसूची लाना अनिवार्य होगा।