मनेन्द्रगढ़ ।खोंगापानी स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला की छात्रा ने अपने ही विद्यालय के हेडमास्टर की शिकायत अपने परिजनों से की थी कि हेडमास्टर छात्रा को एक कमरे में बुलाया जहां उसके साथ कई अन्य छात्राएं भी गई।
कई छात्राओ को देखकर हेडमास्टर ने बाकी बच्चियों को पानी लाने भेज दिया और पीड़ित बच्ची से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने लगा।जिससे छात्रा रोते हुए वहां से चली गई और विद्यालय की एक अन्य शिक्षिका को घटना की जानकारी देने के पश्चात अपने घर जाकर शिक्षक की हरकतों को अपने परिजनों को बताया जिससे नाराज परिजन विद्यालय में पहुंचकर खूब हंगामा किए।
हंगामा करने के पश्चात पता चला कि शिक्षक अन्य कई छात्राओं के साथ ऐसी हरकत कर चुका हैं। जिसकी शिकायत मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा ने संज्ञान लेते हुए तत्काल शिकायतसमिति गठित कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा।
गठित समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार अशोक कुमार मण्डल, प्रधान पाठक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खोंगापानी विकास खण्ड मनेन्द्रगढ़ जिला एम. सी. बी. छत्तीसगढ़ को संस्था की छात्राओं से अमर्यादित व्यवहार करने के कारण प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन का दोषी पाते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया गया ।
अशोक कुमार मण्डल, प्रधान पाठक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खोंगापानी, विकास खण्ड मनेन्द्रगढ़ जिला एम. सी.बी., छत्तीसगढ़ को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारीभरतपुर नियत किया गया हैं।