रायपुर।शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को दी जाने वाली राशि अब सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।डीपीआई ने सभी जिलों से लंबित राशि की जानकारी 23 नवंबर तक मांगी है। इस महीने के अंत तक राशि जारी होने की संभावना है।आरटीआई के अंतर्गत बीपीएल श्रेणी के बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है।इन बच्चों की फीस राज्य शासन द्वारा दी जाती है कई स्कूलों को दो-तीन साल से राशि का भुगतान नहीं हुआ है। अब तक राशि का आवंटन जिलों को किया जाता है।और फिर दिनों से निजी स्कूलों को चेक किया जाता रहा है। लेकिन राज्य शासन भुगतान की व्यवस्था बदलने जा रही है।वर्तमान में पोर्टल के माध्यम से आरटीई की राशि सीधे निजी स्कूलों को बैंक खाते में भेजी जाएगी। CGWALL के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
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