बिलासपुर—- जिला प्रशासन ने धूमाल, ब्रास, बैण्डबाजा व्यवसाय से जुड़े कलाकारों को राहत वाला आदेश जारी किया है। शर्तों के साथ बैण्ड बाजा बजाने की छूट होगी। आदेश का पालन नहीं किए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी।
जिला प्रशासन कार्यालय से जारी आदेश से बैण्डबाजा से जुड़े कलाकारों को राहत मिली है। आदेश के अनुसार बैण्ड पार्टी बजाने वालों की संख्या अधिकतम 10 से अधिक नहीं होगी। 200 वाट से अधिक आवाज वाला साउण्ड बाक्स का उपयोग नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थल पर बैण्डबाजा बजाना पूरी तरह से प्रतिबन्धित रहेगा।
आदेश में बताया गया है कि बैण्ड बजाते समय उपस्थित लोगों को कोरोना गाइड लाइन का पालन करना होगा। सभी को समय समय पर सेन्टाइजर का उपयोग के साथ मुंह पर मास्क भी लगाना होगा।
पढ़ें आदेश में कलेक्टर ने क्या क्या निर्देश दिया है।