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कैबिनेट ने कर्मचारियों को दिया शानदार तोहफा; अब मिलेगा पेंशन का पूरा लाभ; यहां देखें किस-किसको क्या मिला

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जयपुर।मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। इसमें कार्मिकों के हित में पदोन्नति, पेंशन, स्पेशल-पे, पदनाम के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही, विभिन्न समाजों को छात्रावासों के लिए भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

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मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे कार्मिक को 28 वर्ष की अर्हकारी सेवा के स्थान पर 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत होने पर ही पूर्ण पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा। साथ ही, 75 वर्ष के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता प्राप्त हो सकेगा।

कार्मिक/पेंशनर की मृत्यु की दशा में उसके विवाहित निःशक्त पुत्र/पुत्री तथा 12,500 रूपये प्रतिमाह तक की आय वाले पात्र सदस्यों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इस संशोधन की अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी।

मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे कार्मिकों के विशेष वेतन (स्पेशल-पे) में वृद्धि होगी। उल्लेखनीय है की मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 2023-24 बजट में इसके संबंध में घोषणा की थी, जिसके अनुसार कर्मचारियों तथा अधिकारियों को वर्तमान में देय स्पेशल एलाउंस और स्पेशल पे में वेतन विसंगति परीक्षण समिति की अभिशंषा के अनुरूप वृद्धि किया जाना प्रस्तावित था।

मंत्रिमण्डल ने अब किसी भर्ती वर्ष में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इनकी रिक्तियां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की तरह आगामी तीन वर्षों तक अग्रेषित करने का निर्णय लिया है। इससे इन वर्गों के अभ्यर्थियोें को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

मंत्रिमण्डल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 की अनुसूची-5 में संशोधन करते हुए वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को पीजी डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा होने पर अग्रिम वेतन वृद्धियों का पूर्ण लाभ देने का निर्णय किया गया है। इसमें वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से उच्च पदों के लिए अग्रिम वेतन वृद्धियों का प्रावधान होने से उच्च अधिकारियों को भी लाभ प्राप्त हो सकेगा।

मंत्रिमण्डल की बैठक में राजस्थान अभियोजन सेवा (संशोधन) नियम, 2023 का अनुमोदन करते हुए अभियोजन सेवा के अधिकारियों को एक अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर देने का निर्णय किया है। इसके तहत संयुक्त निदेशक अभियोजन का एक नवीन पद सृजित और अतिरिक्त निदेशक के पद का पे-लेवल स्-20 से स्-21 किया गया है।

मंत्रिमण्डल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम- 1989, 1998, 2008 और 2017 में संशोधन कर कार्यप्रभारित कार्मिकों को नियमित कार्मिकों की तर्ज पर वेतनमान एवं पदनाम देने का निर्णय किया है।

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