स्व सहायता समूह की ग्रेडिंग को चुनौती..हाईकोर्ट ने मांगा शासन से जवाब..तीन सप्ताह का समय

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर–  हाईकोर्ट में आज महिला स्व सहायता जय माँ लक्ष्मी ,महामाया समूह की याचिका पर गौतम भादुड़ी के कोर्ट में सुनवाई हुई। अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने बताया कि सरकार की समूह चयन प्रक्रिया में खामी है। याचिका कर्ता की तरफ से अधिवक्ता संदीप दुबे और आलोक चन्द्र ऋषि ने पैरवी की। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है।
 
                राज्य सरकार की पोषण आहार ग्रेडिंग व्यवस्था में खामियों के खिलाफ उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका कर्ता की तरफ वकील संदीप दुबे और आलोक ऋषि ने मामले को जस्टिस गौतम भादुड़ी की कोर्ट में पेश किया।
 
                          सुनवाई के दौरान दोनों अधिवक्ताओं ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषण आहार प्रदाय की योजना है। पोषण आहार वितरण राज्य सरकार की तैयार परिपत्र के माध्यम से किया जाता है। संदीप ने कोर्ट को बताया कि परिपत्र मे खामिया हैं। सरकार के माध्यम से बनाये गए समूह चयन की प्रक्रिया गलत है। त्रुटिपूर्ण और मनमाना है। 
 
               अंको का निर्धारण और ग्रेडिंग प्रक्रिया पूरी तरह से दोष पूर्ण है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। सरकार को 3 सफ्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है।
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