जशपुर।कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर और घोर लापरवाही बरतने के कारण प्रधान पाठक शीतल राम नामदेव को किया निलंबित शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 01.02.2023 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार शीतल राम नामदेव, नव पदस्थ प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला उपरभादू विकासखण्ड बगीचा विकासखण्ड जशपुर जिला- जशपुर (छ.ग.) द्वारा निर्धारित समय में विद्यालय नहीं आना, कभी भी विद्यालय में उपस्थित न होना व उपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्ज करना, विद्यालयीन समय पूर्व विद्यालय संचालन बंद करना, नियमित रूप से विद्यालय संचालन न करना एवं विद्यालय समय में मद्यपान का सेवन कर विद्यालय में उपस्थित होना जांच प्रतिवेदन एवं बयान के आधार पर प्रथमदृष्ट्या सही पाया गया है।
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संबंधित का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 23 के सर्वथा विपरीत है जो कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अतएव शीतल राम नामदेव, नव पदस्थ प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला उपरभादू विकासखण्ड बगीचा विकासखण्ड जशपुर जिला-जशपुर (छ.ग.) को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड बगीचा जिला जशपुर (छ.ग.) नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।