सिंचाई विभाग बाबू का कारनामा..पत्नी को बताया कामवाली.महिला आयोग का सख्त निर्देश..दर्ज होगा 420 का मामला

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डाॅ. किरणमयी ने प्रार्थना भवन में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की जनसुनवाई की। सुनवाई एक ऐसे मामले में हुई। जिसमें आवेदिका का पति उसे कामवाली बाई बताया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि पति के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं। जबकि महिला उसकी पत्नी है। पति जल संसाधन विभाग में शासकीय कर्मचारी है। डॉ. किरणमयी नायक ने बताया कि शासकीय कर्मचारी के खिलाफ सिविल सेवा आचरण संहिता के तहत् विभागीय जांच का आदेश दिया है। 
 
               बिलासपुर में राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने दो दिवसीय सुनवाई के दौरान लगभग 44 प्रकरणों लेकर सुनवाई हुई। 12 प्रकरण निरस्त किये गये हैं।03 नये प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। बाकी प्रकरणों की सुनवाई अगली जनसुनवाई में होगी।
 
            महिला आयोग की दूसरे दिन की जनसुनवाई में मारपीट, भरण-पोषण के मामले में आवेदिका ने अपने पति अनावेदक के खिलाफ शिकायत की। महिला ने आयोग को बताया कि वह अपने पति के साथ पिछले 15 साल से है। उसका पति अब उसे कामवाली बता रहा है। अनावेदक जल संसाधन विभाग में शासकीय कर्मचारी है।
 
                  पत्रकारों से महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने बताया कि सुनवाई के दौरा्न आवेदिका ने स्टेट बैंक का पासबुक, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड और दाम्पत्य जीवन के कई फोटो पेश किए है। हर जगह आवेदिका और अनावेदक के बीच पति पत्नी का रिश्ता बताया गया है। अनावेदक 15 वर्ष तक दाम्पत्य जीवन में । और 2019 में उसे किराए के मकान में  छोड़कर चला गया।
 
           डॉ. नायक ने जानकारी दी कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने अनावेदक के मुख्य कार्यालय को समस्त दस्तावेज भेज दिया है। अनावेदक के हस्ताक्षर फोरेंसिक जांच के लिए भेजने को कहा गया है। जांच की प्रति आयोग को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है।
 
             महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा कि अनावेदक के खिलाफ सिविल सेवा आचरण संहिता के तहत् कार्रवाई करने का निर्देश मुख्य अभियंता बांगो परियोजना को दिया गया है। अनावेदक बांगो परियोजना में वर्ग तीन बाबू है। उसके खिलाफ महिला से धोखाधड़ी के आरोप में 420 का अपराध दर्ज किया जाएगा।

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