हाईकोर्ट से उपभोक्ता फोरम मामले की याचिका खारिज..राज्य शासन का जवाब…4 सप्ताह में होगी सदस्यों की नियुक्ति

BHASKAR MISHRA
3 Min Read

बिलासपुर—जिला उपभोक्ता फोरम सदस्य नियुक्ति को लेकर प्रस्तुत याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश में जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्यों की नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो गया है। जानकारी देते चलें कि मामले में हाईकोर्ट अधिवक्ता अजय कुमार द्विवेदी ने याचिका दायर कर उपभोक्ता फोरम सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य पाए जाने को चुनौती दिया था। याचिका में बताया गया कि अजय कुमार द्विवेदी ने उपभोक्ता फोरम सदस्य के रूप में नियुक्ति का आवेदन किया था। जिला विधिक प्राधिकरण से जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आभाव में निरस्त कर दिया । जबकि उन्होने उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ से  जारी अनुभव प्रमाण पत्र को पेश किया था।  प्रथम सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने जिला उपभोक्ता फोरम कोरबा में सदस्यों की नियुक्ति पर रोक लगा दिया था।

Join Our WhatsApp Group Join Now
 प्रकरण की सुनवाई एकल पीठ न्यायमूर्ती एन.के. व्यास के कोर्ट में हुई। अजय कुमार द्विवेदी की तरफ से श्याम सुंदर लालचंदानी और राज्य सरकार की तरफ से उप महाधिवक्ता संदीप दुबे ने पैरवी किया। उप महाधिवक्ता संदीप दुबे ने बताया कि जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य के रूप में नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। जिला विधिक प्राधिकरण या जिला न्यायाधीश से जारी अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यक है। ताकि जिला न्यायालय में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं को जिला उपभोक्ता फोरम सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सके। दुबे ने कोर्ट को बताया कि जिला न्यायाधीश को प्रत्येक अधिवक्ता के बारे में जिला अधिवक्ता संघ से जानकारी दिया जाता है।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 बनाया गया। जिसमें जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। पूरे प्रदेश में उपभोक्ता फोरम समेत अन्य फोरम में सदस्यों की नियुक्ति में विलंब होने से  उच्चतम न्यायालय नें संज्ञान में लिया है। साथ ही समस्त राज्य को नोटिस जारी कर 2 महीने के अन्दर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था।

सुनवाई पूरी होने पर हाईकोर्ट ने उपभोक्ता फोरम सदस्य के रूप में नियुक्ति को लेकर दायर याचिका को निरस्त कर दिया। उप महाधिवक्ता दुबे ने बताया कि याचिका खाजि होने के साथ ही जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य के रूप में नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। अब राज्य शासन उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करेगी।

close