बिलासपुर— एसबीआर ट्रस्ट जमीन का मुद्दा देश के सर्वोच्च अदालत में गूंजा। सुनवाई चीफ जस्टिस रमन्ना के कोर्ट में हुई। एसबीआर ट्रस्ट की तरफ से वकील ने जवाब पेश किया। मामले में ट्रस्ट के वकील ने जरूरी कागजात उपलब्ध नहीं कराए जाने को लेकर सुनवाई का समय मांगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की तरफ से ट्रस्ट को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही दो सप्ताह के भीतर तैयारी के साथ उपस्थित होने को भी कहा।
जानकारी देते चलें कि ट्रस्ट के गठन और कालेज के सामने स्थित जमीन को लेकर याचिकाकर्ता अतुल बजाज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है। अतुल बजाज ने अपनी याचिका में बताया कि ट्रस्ट का गठन नियम विरूद्ध हुआ है। साथ ही जमीन बिक्री कार्रवाई की प्रक्रिया ट्रस्ट के सिद्धांतों के खिलाफ है।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह भी बताया है रजिस्ट्रार के सामने ट्रस्ट की तरफ से धारा 16 और 26 के तहत विरोधाभासी जवाब पेश किया है। यह जानते हुए भी कि ट्रस्ट का गठन गलत है। और ट्रस्ट को जमीन बिक्री का अधिकार नहीं है। एसबीआर कालेज की जमीन जनहित में पूर्वजों ने दिया है। इसलिए ट्रस्ट गठन की सत्यता की जांच के साथ ही जमीन बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए।
मात्र कुछ मिनटों की सुनवाई में ट्रस्ट के वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसलिए सुनवाई के पहले याचिकाकर्ता की तरफ जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराया जाए।
जस्टिस रमन्ना की कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि ट्रस्ट को मांग गए जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराया जाए। साथ ही 2 सप्ताह के भीतर मामले को पेश किया जाए।