न्यायाधीश ने हत्यारों को भेजा जेल..तीनों ने किया दरिंदो को शर्मिन्दा..जमीन विवाद पर दोषियों ने ऐसे दिया घटना को अंजाम

BHASKAR MISHRA
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रामानुजगंज–(पृथ्वलाल केशरी)–प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रफुल कुमार सोनवानी की अदालत ने  हत्या में शामिल तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। अदालत ने 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
बलरामपुर रामानुजगंज जिले के कुसमी थाना अंतर्गत ग्राम हरी निवासी प्रार्थी लंबर पैकरा ने पुलिस को बताया कि 23 अगस्त 2018 के रात्रि करीब 1 बजे अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुसकर  पिता गौतम राम को मारा पीटा। मारपीट के दौरान आंख लगी। आरोपियों ने दरिदंगी की सीमा पार करते हुए पिता के चोट पर हरा मिर्च का लेपन किया। गुदाद्वार में भी  मिर्चा का लेप किया। 
आरोपियों के बहशीपन के चलते घायल पिता की मौत हो गयी। मामले में रिपोर्ट भी कराया। रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई कर आपीसी की धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल को अंजाम दिया। पुलिस जांच के दौरान पाया गया कि जमीन विवाद को लेकर पिता मृतक गौतम राम और सरदार उर्फ अमरू पैंकरा,विकास पैंकरा उर्फ तीपन और धुरवा पैंकरा के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था।
समय के साथ विवाद इतना गहरा गया कि तीनों ने मिलकर हत्या और बहशीपन को अंजाम दिया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय के सामने पेश किया।न्यायाधीश प्रफुल कुमार सोनवानी की अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर तीनों आरोपिरयों को आईपीसी की धारा 120 (बी) के 3 साल का सश्रम कारावास और आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 500 रुपयों ने अर्थदंड से दंडित किया है।  मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक दुर्गा प्रसाद गुप्ता ने पैरवी की।
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