रेत उत्खनन में शामिल गाड़ियों का नम्बर आरटीओ को भेजा गया..माइनिंग ने मांगा मालिकों का नाम.. अधिकारी ने बताया.जानकारी के बाद करेंगे कार्रवाई

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— पिछले दिनों माइनिंग टीम ने घुटकू रेत घाट पर धावा बोला। खनिज विभाग ने कलेक्टर आदेश पर कार्रवाई करते हुए 12 ट्रैक्टर, दो हाइवा समेत एक पोकलेन को  बरामद किया। वीडियोग्राफी के बाद सभी वाहनों का विभाग ने जब्ती बनाकर छोड़ भी दिया। बावजूद इसके कोई भी गाड़ी मालिक खनिज कार्यालय के निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया है। जानकारी के अनुसार कलेक्टर आदेश के बाद एक बार फिर माइनिंग टीम ने आरटीओ को बरामद सभी गाड़ियों का नम्बर भेजा है। खनिज विभाग अधिकारी ने बताया कि गाड़ी मालिको का नाम मिलने पर उचित कार्रवाई करेंगे।
              बताते चलें कि कुछ दिनो पहले बन्द घुटकू रेत घाट से अवैध उत्खनन करने  वालों के खिलाफ कलेक्टर आदेश पर अभियान चलाया गया।  कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग ने तत्काल धावा बोला। माइनिंग टीम ने 12 से अधिक टैक्टर समेत 2 हाइवा और एक पोकलेन को बरामद किया। भारी विरोध और नेतागिरी के बीच खमिज विभाग ने वीडियोग्राफी करने के बाद नोटिस के साथ ट्रैक्टर,हाइवा और पोकलेन का जब्ती बनाया। और छोड भी दिया।
आरटीओ से मांगा गया नाम
                              एक बार फिर कलेक्टर आदेश पर माइनिंग टीम ने आरटीओ को एक पत्र भेजा है।  माइनिंग टीम ने वीडियोग्राफी में पाए गए सभी ट्रैक्टर, हाइवा और पोकलेन का नम्बर भेजकर  गाड़ी मालिकों का नाम मांगा है।
 जब्त टैक्टर,हाइवा और पोकलेन का नम्बर
          माइनिंग टीम ने वीडियोग्राफी के बाद ट्रैक्टर, हाइवा और पोकलेन का नम्बर दर्ज किया। सभी नम्बरो को पत्र के माध्यम से आरटीओ को भेजा गया है। जब्त ट्रैक्टर का नम्बर..CG10 DA-3548, CG 10-DA, 2213, CG-10-BF-5122,CG-12-AL 5021,CG 10-AY 5431,CG 10-W-0262, CG 13-AB-9516, CG 16-CH-9473,CG 10 AW-0933 है।
                        इसके अलावा जब्त हाइवा का नम्बर CG 12 C 1805, CG 13-LA 3848 और पोकलन का नम्बर CG 10-AG-2427 है।
  कई गाड़ियां का बीमा खत्म
               आरटीओ से मिली जानकारी के अनुसार बरामद दोनो हाइवा CG 12 C 1805 और  CG 13-LA 3848 का बीमा नहीं है। हाइवा CG 12 C 1805 का मालिक रंजीत कथले है। जबकि हाइवा क्रमांक  CG 13-LA 3848 किसी माया गुप्ता है। रंजीत की गाड़ी का बीमा 2017 में जबकि माया गुप्ता की गाड़ी का बीमा 2019 में समाप्त हो चुका है। मतलब दोनो हाइवा को बिना बीमा के सड़क पर दौड़ाया जा रहा है।
बरामद सभी ट्रैक्टर कृषि कार्य में रजिस्टर्ड
               आरटीओ सूत्र ने बताया कि कार्रवाई के दौरान रेत परिवहन करते बरामद ज्यादातर ट्रैक्टर कृषि कार्य के नाम पर रजिस्टर्ड है। कृषि के लिए रजिस्टर्ड ट्रैक्टर का व्यवसायिक उपयोग नहीं  किया जा सकता है। यदि ऐसा किया जाना पाया जाता है तो आरटीओ को रजिस्ट्रेशन रद्द करने का अधिकार है।
 अधिकारी ने क्या कहा…
                   माइनिंग अधिकारी डॉ. डी.के.मिश्रा ने बताया कि हम हमेशा आरटीओ को गाड़ी नम्बर भेजते हैं..। इस बार भी कलेक्टर आदेश के बाद जब्त गाड़ियों का नम्बर आरटीओ को भेजा गया है। गाड़ी मालिकों की जानकारी के बाद उचित और नियमानुसार सख्त कदम उठाया जाएगा।

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