कोचिंग संस्थानों को अनलॉक का आदेश..प्रशासन का सख्त निर्देश..करना होगा प्रोटोकाल का पालन

BHASKAR MISHRA
1 Min Read
बिलासपुर— जिला प्रशासन ने लाकडाउन को लेकर संशोधित आदेश जारी किया है। संशोधित आदेश के अनुसार अब कोचिंग और ट्यूशन संस्थान शर्तों के साथ सेवा कार्य कर सकेंगे। लेकिन इस दौरान सभी संस्थानों को कोरोना प्रोटोकाल का पालन करना होगा।जिला प्रशासन प्रमुख डॉ. सारांश मित्तर ने संशोधित आदेश जारी किया है। आदेश..कोचिंग और ट्यूशन संस्थान संचालित करने वालों को राहत देने वाली है। संशोधित आदेश में निर्देश दिया गया है कि  केवल परीक्षार्थियों ही छात्रावास में परीक्षा काल तक रह सकेंगे। आदेश में बताया गया है कि सार्वजनिक रूप से संचालित कोचिंग और ट्यूशन संस्थानों को शर्तों के अनुसार संचालित करने की छूट रहेगी।  लेकिन रात्रिकालीन सेवाओं पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।  कोचिंग संस्थानों को सामाजिक दूरियों का पालन करना अनिवार्य होगा।कोरोना प्रोटोकाल का पालन नहीं किए जाने पर संस्थान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 
close