बीच रास्ते में यात्री से लूटपाट..2 आरोपी गिरफ्तार ..तीसरा फरार..मिलकर दिया घटना को अंजाम..

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—- आटो यात्री के साथ लूटपाट के आरोपी में आटो चालक और एक अन्य साथी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जबकि तीसरा आरोपी फरार है। सिरगिट्टी पुलिस का दावा है के तीसरे को भी जल्द हिरासत में ले लिया जाएगा।

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                  सिरगिट्टी पुलिस के अनुसार रायगढ़ निवासी नरसिंह टोप्पो तीन जुलाई को रात्रि 9 बजे लडेगा बिलासपुर के लिए बस पकड़ा। दूसरे दिन बस चार जुलाई को सुबह5 बजे  बिलासपुर स्थित नया बस स्टैण्ड पहुंची। प्रार्थी नरसिंह टोप्पो ने शुभम विहार जाने के लिए  एक आटो किया।

                  नरसिंह ने अपनी शिकायत में बताया कि आटो में चालक के अलावा एक व्यक्ति और बैठा था। बस स्टैण्ड से निकलते ही आटो चालक ने एक और लड़के को बैठा ल लिया। आटो नया बस स्टैण़्ड से बिलासपुर के लिए रवाना हुई। इस दौरान तीनों की बातचीत से लगा कि वह एक दूसरे के दोस्त हैं।  आटो में बैठे दोनो लड़के चालक को चिंगारी के नाम से बुला रहे थे। आटो चालक दोनों को अभिषेक वर्मा और विनोद भांचा के नाम से बुला रहा था।

               शिकायत कर्ता ने पुलिस को बताया कि तीनों इस बीच एक राय होकर आटो को महाराणा प्रताप चौक के पास स्थित ओव्हरब्रिज के नीचे ले गए। आटो को सूनसान रेलवे पटरी के किनारे खड़ा कर दिया। तीनों ने पहले मारापीटा। इसके जेब से पर्स के साथ 700 रूपए, आधार कार्ड.एसबीआई एटीएम कार्ड लूट लिया। मोबाइल छीनने के बाद तीनों फरार हो गए।

                नरसिंह ने आटो का नम्बर भी बताया। 112 को डायल कर लूटपाट होने की जानकारी  दी। इसके बाद प्रार्थी की शिकायत को दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू हुई।

                  सिरगिट्टी थानेदार ने बताया कि आटो नम्बर के आधार पर तिफरा स्थित नया बस स्टैण्ड पर पुलिस टीम ने धावा बोला। बस स्टैण्ड में बताए गए नम्बर के आधार आटो को धर दबोचा गया।  पुूछताछ के दौरान आटो चालक ने अपना नाम मनीष गिरी ऊर्फ चिंगारी निवासी मंगला चौक होना बताया। आरोपी ने साथियों का नाम अभिषेक वर्मा और विनोद भांचा बताया।

              अभिषेक वर्मा को विष्णु चौक सिरगिट्टी स्थित घर से गिरफ्तार किया गया। तीसरा आरोपी विनोद फिलहाल फरार है। पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।

               आरोपियों के पास से एटीएम कार्ड, आधार कार्ड समेत मोबाइल को जब्त किया गया है। आईपीसी की धारा 394 का अपराध दर्ज कर दोनों को न्यायालय के हवाले किया गया है।

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