खुलेंगे सिनेमाघर,थिएटर,मल्टीप्लेक्स..फिल्म प्रदर्षनी गतिविधियों की मिली अनुमति,कलेक्टर ने शर्तो के साथ संचालन किये जाने दिये आदेश

Chief Editor
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सूरजपुर।गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया ( एसओपी ) तथा छत्तीसगढ़ शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर के द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार जिला – सूरजपुर में नोबल कोरोना वायरस ( कोविड-19 ) के प्रसार को रोकने के लिये निवारक उपायों पर सिनेमाघर, थिएटर ,मल्टीप्लेक्स के माध्यम से फिल्म प्रदर्शनी गतिविधियों की अनुमति 30 अक्टूबर 2020 से मानक प्रचालन प्रक्रिया ( एसओपी ) एवं शर्तों के अधीन दिये जाने कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के द्वारा आदेष जारी किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा 06 अक्टूबर 2020 को जारी मानक पचालन प्रक्रिया ( एसओपी ) के अनुसार निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित करने की शर्त पर सिनेमाघर, थिएटर ,मल्टीप्लेक्स के माध्यम से फिल्मों के प्रदर्शन का संचालन किया जा सकेगा । कन्टेनमेंट जोन ,बफर जोन में उक्त गतिविधि बंद रहेगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति , अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति , गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है । सिनेमाघर ,थिएटर ,मल्टीप्लेक्स के प्रबंधक व्यक्तियों को सलाह देने कहा गया है जिसमें जहां तक संभव हो , कम से कम 6 फीट की सामाजिक दूरी का पालन किया जायेगा। फेस कवर, मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जावे । प्रवेश और निकास बिन्दुओं के साथ – साथ परिसर के भीतर सामान्य क्षेत्रों में हैण्ड सेनिटाइजर ( अधिमानतः टच – फ्री – मोड ) की उपलब्धता सुनिश्चित करना होगा । सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स में प्रवेश करने के पूर्व कम से कम 40-60 सेकण्ड तक साबुन से हाथ धोना अथवा अल्कोहल युक्त हैण्ड सेनिटाईजर का उपयोग ( कम से कम 20 सेकण्ड के लिए ) करना अनिवार्य होगा । श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन किया जाए ।

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खांसते या छींकते समय टिशु घेपर , रूमाल , कोहनी का उपयोग किया जाए तथा टिशु पेपर को ठीक से निपटान , डिस्ट्राय किया जाए । स्वास्थ्य की स्व – निगरानी करना और किसी भी बीमारी की जल्द से जल्द राज्य और जिला हेल्पलाईन नम्बरों पर रिपोर्ट करना होगा। थूकना सख्त प्रतिबंधित रहेगा। सभी व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एप्प इस्टाल करने, उपयोग करने की सलाह दी जाती है। प्रवेश एवं निकास द्वार में सिनेमाघर ,थिएटर ,मल्टीप्लेक्स के प्रवेश द्वार पर सेनिटाईजर , डिस्पेसर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। सिनेमाघर ,थिएटर ,मल्टीप्लेक्स में केवल अलक्षण वाले व्यक्तियों को प्रवेश हेतु अनुमति दी जावे। हैण्ड सेनिटाईजर सभी प्रवेश द्वार एवं कार्य क्षेत्रों में उपलब्ध कराना होगा। ऑडिटोरियम और परिसर में दर्शकों के प्रवेश और निकास के लिए कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने हेतु चूना या अन्य किसी उचित रंग से गोल घेरा ,सर्कल, निशान लगायी जाये। आगंतुकों के लिये अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार की व्यवस्था की जावे। प्रवेश हेतु कतार में खड़े होने वाले व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम 6 फीट की सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाये। भीड से बचने के लिये बाहर निकलने को पंक्तिबद्ध तरीके से सामाजिक दूरी का पालन करते हुए किया जाएगा । एकल स्क्रीन पर और साथ ही एक मल्टीप्लेक्स में विभिन्न स्क्रीन पर लगातार रक्रीनिग के बीच पर्याप्त समय अंतराल पंक्तिबद्ध और दर्शकों के बाहर निकलने को सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया जाए।

बैठने की व्यवस्था में सिनेमाघर ,थिएटर, मल्टीप्लेक्स का अधिभोग उनकी कुल बैठने की क्षमता का 50 प्रतिषत से अधिक नहीं होगी । सिनेमाघर, थिएटर ,मल्टीप्लेक्स ऑडिटोरियम के भीतर बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जानी चाहिए कि पर्याप्त सामाजिक दूरी बनी रहे। एक मॉडल बैठने की व्यवस्था अनुलग्नक -1 में संलग्न है । सीटें जो बैठने के लिये प्रयुक्त नहीं की जाएगी को बुकिंग के दौरान ( ऑनलाईन बुकिंग और काउण्टर बिक्री के लिये ) चिन्हित किया जाएगा ।  सिनेमाघर थिएटर ,मल्टीप्लेक्स के अंदर के सीटों पर ,वैठने के लिये उपलब्ध नहीं या तो फ्लोरोसेंट मार्करों के साथ टेप या चिन्हित होना चाहिए ताकि लोगों को इन सीटों पर बैठने से रोका जा सके तथा हर समय पर्याप्त सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जा सके। भौतिक दूरी बनाए रखने सम्बन्धी निर्देशों में परिसर और परिसर के बाहर पार्किंग स्थल में विधिवत् भौतिक दूरी मानदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाऐगी। लिफ्ट में लोगों की संख्या को प्रतिबंधित किया जाए, जिससे सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित हो । मध्यान्तर के दौरान लॉबी और वॉशरूम में अधिक भीड़ से बचने के प्रयास किये जाय । मध्यान्तर के दौरान आने जाने से बचने के लिये दर्शकों को प्रोत्साहित किया जाए । ऑडिटोरियम की अलग – अलग पंक्तियों में बैठे दर्शकों को एक कपित तरीके से स्थानान्तरित करने की अनुमति देने के लिये लंबे अंतराल का उपयोग किया जा सकता है ।

मध्यान्तर की अवधि ज्यादा रखी जाए जिससे अलग – अलग पंक्तियों में बैठे दर्शक लम्बे अन्तराल में आना – जाना कर सके । मल्टीप्लेक्स में शो टायमिंग का अंतराल भीड से बचने के लिये कई स्क्रीन के लिये अलग – अलग शो समय का पालन किया जाए । किसी भी स्क्रीन पर शो का प्रारंभ समय , मध्यान्तर अवधि और समाप्ति समय उसी मल्टीप्लेक्स में किसी अन्य स्क्रीन पर प्रारम्भ समय , मध्यान्तर अवधि या शो के समापन के समय के साथ ओवरलैप न हो । बुकिंग और भुगतान के लिए ऑनलाईन , बुकिंग , ई – वॉलेट का उपयोग , क्यूआर कोड स्केनर आदि का उपयोग टिकिट भोजन , पेय पदार्थ के लिये डिजिटल नो – कॉन्टैक्ट लेन देन भुगतान का मुख्य तरीका होना चाहिए।सम्पर्क ट्रेसिंग की सुविधिा के लिये टिकटों की बुकिंग के समय सम्पर्क नम्बर लिया जाए ।  सिनेमाघर ,थिएटर ,मल्टीप्लेक्स पर टिकट की खरीद पूरे दिन खुली रहेगी और विक्री काउण्टरों पर भीड से बचने के लिये अग्रिम बुकिंग की अनुमति होगी । टिकटो की भौतिक बुकिंग के दौरान भीड रोकने के लिए , सिनेमाघर, थिएटर ,मल्टीप्लेक्स पर पर्याप्त संख्या में काउण्टरों को पर्याप्त सामाजिक दूरी मानदण्डों के साथ खोला जाए । सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स पर कतार प्रबंधन के दौरान सामाजिक दरी के लिए फर्श मार्कर का उपयोग किया जाए । परिसर का स्वच्छताकरण हेतु शर्तो में पूरे परिसर का बार – बार स्वच्छताकरण , सामान्य सुविधाएं और सभी बिन्दु जो मानव सम्पर्क में आते हैं , उदाहरण हैण्डल , रेलिंग आदि सुनिश्चित करने कहा गया है।

सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स ऑडिटोरियम में प्रत्येक स्क्रीनिंग के बाद सफाई एवं सेनिटाईजेशन की जाए । बॉक्स ऑफिस , खाद्य और पेय क्षेत्र , कर्मचारी और कर्मचारियों के लॉकर , शौचालय सार्वजनिक क्षेत्र , ऑफिस क्षेत्र एवं पार्किंग क्षेत्रों की नियमित सफाई और कीटाणुशोधन सुनिश्चित किया जाए । स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये उपाय जैसे दस्ताने , जूते , मास्क , पीपीई इत्यादि के तर्कसंगत उपयोग के लिये पर्याप्त प्रावधान किये जाएं । यदि किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजीटिव पाया जाता है तो परिसर का सेनिटाईजेशन किया जाए। स्टाफ सम्बन्धित उपाय सभी कार्यस्थलों पर कर्मचारियों के लिये फेस कव्हर पहनना अनिवार्य है और ऐसे फेस कव्हर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया जाए। सिनेमाघर ध् थिएटर, मल्टीप्लेक्स के अधिकारी व कर्मचारी जो अधिक जाखिम में हैं , जैसे वृद्ध कर्मचारी , गर्भवती कर्मचारी और कर्मचारी जो नियमित चिकित्सा ले रहे हैं , अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिये उन्हें जनता के साथ सीधे सम्पर्क की आवश्यकता वाले किसी भी फ्रट लाईन कार्य के सम्पर्क में नहीं आना चाहिए । कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए , सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित किया जाए कि आरोग्य सेतु एप सभी कर्मचारियों द्वारा मोबाईल फोन में स्थापित और अद्यतन किया गया है ।

कोविड -19 , श्वसन स्वच्छता , हाथ स्वच्छता आदि से सम्बन्धित सावधानियों पर कर्मचारियों का संचार और प्रशिक्षण किया जाए । सभी अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा स्वास्थ्य की स्व निगरानी और जल्द से जल्द किसी भी बिमारी की रिपोर्ट सुनिश्चित की जाए । जन जागरूकता सहज जाने योग्य स्थान पर क्या करें और क्या न करें प्रदर्शित किया जाए । जैसे ऑनलाईन बिक्री बिन्दु , डिजिटल टिकट , सार्वजनिक क्षेत्र जैरो – लॉबी , वाशरूम आदि हेतु माईक के माध्यम से घोषणा की जाए । मास्क पहनने पर सामाजिक दूरी और हाथ की स्वच्छता को बनाए रखने के साथ साथ परिसर के भीतर और बाहर होने वाली सावधानियों और उपायों पर विशिष्ट घोषणाए , स्क्रीनिंग से पहले , मध्यान्तर के दौरान और स्क्रीनिंग के अन्त में की जाए । कोविड -19 के निवारक उपायों पर पोस्टरों, स्टैंडर्स ,  आडियो – विडियो मीडिया के प्रदर्शन के लिए प्रावधान किया जाए । एयर कंडीशनिंग, शीतलक एयर कंडीशनिंग, टिलेशन के लिए , सीपीडब्युडी के दिशा – निर्देशों का पालन किया जाए , जिसमें सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों का तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होनी चाहिए ।

सापेक्ष आर्दता 40-70: की सीमा में होनी चाहिए । हवा का पुनः संचलन यथा संभव टाला जा। लाजी हवा का सेवन जितना संभव हो , उतना होना चाहिए । क्रॉस वेंटिलेशन पर्याप्त होना चाहिए । अनियंत्रित व्यवहार कोविड -19 संबंधित अनियंत्रित व्यवहार को प्रबंधक ( स्थानीय ) और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय द्वारा सख्ती से निपटा जाएगा । खाद्य और पेय क्षेत्र अलग – अलग शो का अंतराल एक साथ न रखा जाए । ग्राहकों को यथासंभव भोजन आर्डर करने के लिए सिनेमा एप, क्यूआर कोड आदि का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए । खाद्य और पेय क्षेत्र में एकाधिक बिक्री काउण्टर जहां भी संभव हो उपलब्ध कराया जाए । हर बिक्री काउण्टर पर सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए फर्श स्टिकर का उपयोग करने के लिए एक पंक्त्ति प्रणाली का पालन किया जाए । केवल पैकेज्ड फुड और पेय पदार्थों की अनुमति होगी । हॉल ध् ऑडिटोरियम के अंदर भोजन और पेय का वितरण निषिद्ध होगा । प्रबधन भोजन और पेय पदार्थों के क्षेत्र में सामाजिक दूरी और भीड़ को रोकने को सुनिश्चित करेगा । प्रबंधन द्वारा भोजन और पेय अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित किया जाएगा । आदेष में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह अनुमति कभी भी बिना कारण बताये निरस्त की जा सकती है । आदेशों एवं निर्देशों का अक्षरशः पालन कराने का दायित्व सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स जिस अनुविभाग में स्थित है , वहाँ के अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) व तहसीलदार का होगा ।

उपरोक्त आदेशों एवं दिशा – निर्देशों के उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 , भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हों , के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे । सिनेमाघर, थिएटर , मल्टीप्लेक्स के माध्यम से फिल्म प्रदर्शनी गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति कंटेनमेंट जोन में कदापि नहीं होगी ।

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