अवमानना मामले में छत्तीसगढ़ शासन के ये अधिकारी हुए हाईकोर्ट तलब..

Shri Mi
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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मनीषा नाग और अवनीश शरण को अवमानना मामले में अगली सुनवायी में उपस्थित रहने का आदेश पारित किया है। आईटीआई विभाग में प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में कार्यरत ओमप्रकाश मानिकपुरी को अपनी माता के कैन्सर के इलाज के लिए रक़म की आवश्यकता थी। इसी आशय से माननीय न्यायाधीश गौतम भादुड़ी की एकल पीठ ने कर्मचारियों के हित के लिए बनाए नियमों के आधार पर श्री मानिकपुरी को इलाज हेतु रक़म अदायगी का आदेश दिया था। रक़म की अदायगी नहीं होने पर श्री मानिकपुरी को माननीय न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी।

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मामले में न्यायालय ने अपने अभिलेखों और अवमाननकर्ताओं के कथन में अंतर पाते हुए अगली तारीख़ 21 अक्टूबर को नियत की है जिसमें अवनीश शरण, संचालक और मनीषा नाग, उपसंचालक, संचनालय रोज़गार एवं प्रशिक्षण को उपस्थित रहने का आदेश पारित किया है।श्री मानिकपुरी की ओर से अधिवक्ता प्रांजल शुक्ला, शान्तम अवस्थी और अनिकेत वर्मा के माध्यम से न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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