बिलासपुर—-सिरगिट्टी थाना क्षेत्र से नाबालिग लड़की को भगाकर शारीरिक सम्बन्धन बनाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक को करीब चार महीने बाद लड़की सहित बलात्कारी युवक को रतनपुर और पाली के बीच पकड़ा गया है। आरोपी के खिलाफ सिरगिट्टी पुलिस ने आईपीसी की धारा 366, 376 और पास्को एक्ट चार के तहत अपराध दर्ज किया है। आरोपी को ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर जेल और लड़की को उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया है।
सिरगिट्टी थानेदार फैजुल शाह होदा ने बताया कि 6 नवम्बर 2020 को थाना क्षेत्र निवासी प्रार्थिया ने पुलिस में नाबालिग लड़की की अपहरण किए जाने की शिकायत की। प्रार्थिया ने बताया कि नाबालिग लड़की घर से दूध लेने का बहाना बनाकर निकली। फिर नहीं लौटी। खोजबीन के दौरान जानकारी मिली कि नाबालिग लड़की कुंदरापारा निवासी गायब होने के दिन बातचीत करते देखी गयी थी। फैजुल ने बताया कि महिला की शिकायत पर अमित यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 के तहत अपराध दर्ज किया गया।
मामले की जानकारी पुलिस कप्तान को दी गयी। खोचबीन के दौरान सायबर सेल के सहयोग से जानकारी मिली कि नाबालिग लड़की और कुंदरापारा निवासी आरोपी इस समय रतनपुर और पाली के बीच कहीं देखे गए हैं। इसके बाद पुलिस कप्तान के निर्देश पर टीम का गठन कर दोनों को पकड़ने गुप्त अभियान चलाया गया।
दोनो को एक दिन पहले रात्रि करीब डेढ़ बजे पकड़ने में सफलता मिली। बालिका ने पूछताछ के दौरान बताया कि आरोपी अमित ऊर्फ सोनू यादव पिता शिव यादव ने उसे बहलाया फुसलाया। शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया। इस दौरा्न उसने कई बार शारीरिक सम्बनध भी बनाया। पुलिस ने परिजनों के परामर्श के बाद लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया। लड़की के आरोप को सही होना पाया गया। इसके बाद लड़की को परिजनों के हवाले कर दिया गया।
फैजुल शाह होदा ने जानकारी दी कि आरोपी अमित यादव के खिलाफ बलात्कार की पुष्टि के बाद आईपीसी की धारा 366, 376 और पास्को एक्ट 4 के तहत अपराध दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है। प्रकरण में उपनिरीक्षक अशोक दुबे, सहायक उपनिरीक्षक सीता साहू आरक्षक गीता साहू और अनिता भगत समेत थाना स्टाप का आरोपी को पकड़ने में विशेष सहोयग रहा।