Transfer News/हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने सामान्य तबादलों पर रोक(Transfer Ban) लगा दी है। इसके तहत अब सिर्फ विशेष परिस्थिति में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख्खू की अनुमति से ही तबादले हो सकेंगे।
इस संबंध में सभी विभागीय सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों एवं सरकार से संंबंद्ध अन्य अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना किसी तरह के तबादले न(Transfer Ban) किए जाएं। सिर्फ विशेष परिस्थिति में ही मुख्यमंत्री ऐसे आदेश कर पाएंगे।Transfer News
हालांकि अनुशासनात्मक, विजिलेंस मामलों, आपराधिक कार्रवाई के बाद तबादले किए जा सकेंगे और प्रशासनिक आधार व आवश्यक मामलों में भी तबादले होंगे, लेकिन इन सभी मामलों के लिए मुख्यमंत्री की पूर्व मंजरी अनिवार्य होगी।Transfer News
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के जारी आदेशानुसार, सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को इस संबंध में दिशा-निर्देश भेजे गए हैं और कहा गया है कि 9 मई 2022 और 15 जुलाई 2022 के विभागीय पत्र के अनुसार प्रदेश में कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध(Transfer Ban) पहले से ही लगा हुआ है।
किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम और विश्वद्यालय में किसी भी तरह का तबादला या एडजस्टमेंट मंजूर नहीं की जाएगी। इस प्रतिबंधित समय में मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूरी होगी, जो संबंधित विभाग के मंत्री के माध्यम से ली जाएगी। बिना मुख्यमंत्री की प्रारंभिक मंजूरी के बगैर कोई तबादला आदेश जारी नहीं होगा।Transfer News