गौवंश हत्या में शामिल दो आरोपी गिरफ्तार ..विभिन्न धाराओं अपराध दर्ज..भेजे गए जेल

BHASKAR MISHRA
2 Min Read

बिलासपुर—- सरकन्डा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिन्दा बछड़े को मौत के घाट उतारने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर जेल भेजा दिया गया है। 

Join Our WhatsApp Group Join Now

                   सरकन्डा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 15  मई को राम सिंह ठाकुर निवासी चिंगराज पारा ने लिखित शिकायत में बताया कि दो लोगों ने मिलकर जिन्दा बछड़े का कत्ल किया है। कत्ल करने वाले आरोपियों का नाम अटल आवास निवासी शेख कासिम खान और चांटीडीह निवासी सोनू केवट है।

                  थानेदार जेपी गुप्ता ने बताया कि शिकायत की जानकारी पुलिस कप्तान प्रशांत अग्रवाल समेत आला पुलिस अधिकारियों को दी गयी। साथ ही एक टीम बनाकर आरोपियों की पतासाजी तेज की गयी।

                                 पतासजाी के दौरान जानकारी मिली कि आरोपी शेख अब्दुल कासिम अपने रिश्तेदार के घर मसानगंज में छिपा है। खबर मिलते ही पुलिस ने मौके पर धावा बोला। इसी बीच आरोपी पीछे से दीवार फांदकर फरार होने की कोशिश किया। लेकिन पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। 

            पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध कबूल किया। आरोपी ने बताया कि बछड़े की हत्या में चांटीडीह निवासी सोनू केवट ने साथ दिया। जेपी गुप्ता ने बताया कि इसके बाद दूसरे आरोपी सोनू केवट को भी धर दबोचा गया। 

                  दोनो ने बताया कि बछड़े की हत्या अटल आवास स्थित शेख अब्दुल के घर में किया गया। इसके बाद पकड़े जाने के डर से बछड़े के शव को स्कूटी में लादकर अलग अलग ठिकाने में छिपाकर भाग गए।

              दोनों की निशानदेही पर बछड़े के शव को अशोकनगर चौक के पास बछड़े के शव को छत विक्षत स्थिति में बरामद किया गया। दोनों आरोपियों से स्कूटी और चापड़ को भी जब्त किया गया। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 295(ए), छत्तीसगढ़ गौवंश अधिनिय म की धारा 4 समेत पशुक्रूरता अधिनियम के 11(1)(ठ) के तहत अपराध दर्ज किया गया। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

close