दिल्ली।UGC New Guidelines & Rules Live Updates:विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission (UGC)) ने गुरुवार को कंटेनमेंट जोन्स के बाहर वाले उच्च शिक्षा संस्थानों को खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। UGC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर गाइडलाइंस जारी की है। जिसमें हाईयर एजुकेशन इंस्टिट्यूशन्स यानी रिसर्च, मास्टर्स फाइनल ईयर के ग्रेजुएशन कोर्सेज के छात्रों के इंस्टिट्यूट को सिलसिलेवार तरीके से खोलने की सलाह दी गई है। दिशानिर्देशों के अनुसार, कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में केवल 50 प्रतिशत छात्रों की संख्या के साथ फिजिकल क्लासेस शुरू कर सकते हैं। हालांकि, एक निश्चित समय पर परिसर में कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या, कुल छात्र संख्या, दिशानिर्देश की स्थिति के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए।
दरअसल, COVID-19 ट्रांसमिशन की चैन को तोड़ने के लिए, केंद्र सरकार के आदेश पर देश भर के उच्च संस्थान और स्कूल 16 मार्च से बंद हैं। पिछले महीने गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद फिर से खोलने के बारे में फैसला लेने की परमिशन दी थी। इसके बाद, पंजाब सरकार ने 16 नवंबर से दीवाली के बाद विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को फिर से खोलने की घोषणा की है। स्टेट गाइडलाइंस के मुताबिक, जिन रेजिडेंटल कैंपस को जहां जरूरी है वहां हॉस्टल खोलने-चलाने की परमिशन होगी लेकिन कमरों को शेयर करने से मना किया गया है। इसके अलावा जिन छात्रों में कोरोनावायरस से संबंधित लक्षण हैं उन्हें हॉस्टल में रुकने नहीं दिया जाएगा।
कॉलेज खोलने से पहले इन नियमों का करना होगा पालन
कुछ छात्र कक्षाओं में उपस्थित नहीं होने का विकल्प चुन सकते हैं और घर पर रहकर ऑनलाइन अध्ययन करना पसंद करते हैं। शिक्षण-शिक्षण के लिए संस्थान ऐसे छात्रों को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री और ई-संसाधनों तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं। अंतिम वर्ष के छात्रों को भी संस्था के प्रमुख के फैसले के अनुसार शैक्षणिक और प्लेसमेंट उद्देश्यों के लिए शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, यूजीसी ने सलाह दी कि “यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कुल छात्रों में से 50% से अधिक किसी भी समय मौजूद न हों और कोविड -19 को रोकने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश / प्रोटोकॉल मौजूद हों”। कॉन्ट्रैक्ट ज़ोन के बाहर कॉलेजों और संस्थानों के फिर से खोलने के लिए तौर-तरीकों को परिभाषित करते हुए, यूजीसी ने संबंधित राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श के बाद और यूजीसी द्वारा तैयार किए गए सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए एक क्रमबद्ध तरीके से फिर से खोलने की सलाह दी।
यूजीसी ने जारी नोटिस में कहा कि, ‘किसी भी समय कुल छात्रों का 50% से अधिक उपस्थित नहीं होना चाहिए। किसी भी परिसर को फिर से खोलने या चरणबद्ध किया जाने से पहले, केंद्रीय या संबंधित राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के लिए क्षेत्र को सुरक्षित घोषित किया जाना होगा।’