लाॅकडाउन अवधि में नियमों का उल्लंघन-सूरजपुर में सर्वाधिक 3 लाख जुर्माने की कार्रवाई,कलेक्टर ने की यह अपील

Chief Editor
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सूरजपुर-कोरोना महामारी के संकटकाल में शासन व प्रषासन लगातार आमजनों को सुरक्षित रहने के लिए दिषा निर्देष जारी करती रही है, लेकिन लोगों के द्वारा नियमों को ताक पर रखकर स्वयं के साथ ही साथ अन्य लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता देख जिला प्रषासन सूरजपुर के द्वारा कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देष पर सख्त रवैया अपनाते हुए जुर्माने की कार्यवाही की गई। इस संबंध में प्रषासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 अक्टूबर की स्थिति में नियमों के अवहेलना करने वाले कुल 4760 लोगों से 6 लाख 64 हजार 250 रूपयें जुर्माना वसूला गया है। कलेक्टररणबीर शर्मा के निर्देषन में वैष्विक महामारी कोविड 19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए जिले के नगरीय क्षेत्र नगरपालिका परिषद सूरजपुर, नगर पंचायत प्रेमनगर, नगर पंचायत विश्रामपुर, नगर पंचायत प्रतापपुर, नगर पंचायत जरही, नगर पंचायत भटगांव में कोरोना से बचने के लिए लाॅकडाउन अवधि में नियम विरूद्ध  सार्वजनिक स्थानों में बिना मास्क लगाये पाये जाने एवं नियम विरूद्ध दुकान खोलने पर जुर्माने की वसूली की गई है।

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जिसमें सर्वाधिक नगर पालिका परिषद सूरजपुर द्वारा 3 लाख 4 हजार 350 रूपये जुर्माने की वसूली की गई है।जिला प्रषासन सूरजपुर की जारी रिपोर्ट के अनुसार नगरपालिका सूरजपुर में सार्वजनिक स्थानों में बिना मास्क लगाये पाये जाने पर 2123 लोगों पर 2 लाख 25 हजार 950 रूपये जुर्माना एवं नियम विरूद्ध दुकान खोलने पर 119 संचालकों से 78 हजार 400 रूपये जुर्माना, नगर पंचायत पे्रमनगर में सार्वजनिक स्थानों में बिना मास्क लगाये पाये जाने पर 702 लोगों पर 48 हजार 730 रूपये जुर्माना एवं नियम विरूद्ध दुकान खोलने पर 13 संचालकों से 19 हजार 450 रूपये जुर्माना, नगर पंचायत बिश्रामपुर में सार्वजनिक स्थानों में बिना मास्क लगाये पाये जाने पर 346 लोगों पर 49 हजार 750 रूपये जुर्माना एवं नियम विरूद्ध दुकान खोलने पर 3 संचालकों से 600 रूपये जुर्माना, नगर पंचायत प्रतापपुर में सार्वजनिक स्थानों में बिना मास्क लगाये पाये जाने पर 630 लोगों पर 62 हजार 550 रूपये जुर्माना एवं नियम विरूद्ध दुकान खोलने पर 22 संचालकों से 17 हजार 100 रूपये जुर्माना, नगर पंचायत जरही में सार्वजनिक स्थानों में बिना मास्क लगाये पाये जाने पर 560 लोगों पर 94 हजार 640 रूपये जुर्माना एवं नियम विरूद्ध दुकान खोलने पर 28 संचालकों से 32 हजार रूपये जुर्माना, नगर पंचायत भटगांव में सार्वजनिक स्थानों में बिना मास्क लगाये पाये जाने पर 178 लोगों पर 18 हजार 980 रूपये जुर्माना एवं नियम विरूद्ध दुकान खोलने पर 36 संचालकों से 16 हजार 100 रूपये जुर्माना वसूला गया है। 

कलेक्टर रणबीर शर्मा की अपीलः-
कलेक्टर रणबीर शर्मा ने जिले में बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए समस्त जिलेवासियों को सुरक्षा निर्देषों का अनिवार्य पालन करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर मंुह में मास्क लगाने और अन्य व्यक्तियों से कम से कम 03 मीटर की दूरी बनाकर रखने के साथ ही हाथों को समय-समय पर सेनिटाईज अथवा साबुन से धोते रहने कहा है। कलेक्टर ने अपील की है कि इसके साथ ही यदि किसी भी प्रकार के सर्दी, खांसी, बुखार अथवा खाने में स्वाद न आने जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो तत्काल स्वास्थ्य अमले को सूचना कर उपचार व कोरोना की जांच करवायें जिससे सही समय पर उपचार प्राप्त हो सके। सही समय पर उपचार होना अति आवष्यक है जिससे किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सकता है। 

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