Voter ID -डुप्लीकेट वोटर आईडी प्राप्त करने, भरना पड़ेगा यह फार्म

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बलरामपुर/ भारत निर्वाचन आयोग के नए नियमानुसार वोटर आईडी कार्ड अब घर बैठे पोस्ट ऑफिस के माध्यम प्राप्त हो रहा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एस.एस. पैकरा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता की सुविधाओं नित् नए नवाचार किये जा रहे हैं। अब मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड के लिये तहसील कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। मतदाता घर बैठे अपना वोटर आईडी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। यदि किन्हीं मतदाता का वोटर आईडी कार्ड में दर्ज विवरण जैसे मतदाता का नाम, रिश्तेदार का नाम, जन्मतिथि या फोटो में सुधार कराना चाहते हैं तो मतदाता अपने मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से फार्म 8 भर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त मतदाता nvsp.in अथवा voterportal.eci.gov.in के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। इसके लिये मतदाता को अपने मोबाइल नम्बर के माध्यम से लॉगिन करना होगा। लॉगिन पश्चात मतदाता को संशोधन के कारण को चयन करना होगा, जैसे स्थानांतरण के कारण, मतदाता विवरण में सुधार, मोबाइल नम्बर अद्यतन, दिव्यांग मतदाता के चिन्हांकन या फिर वोटर आईडी गुम जाने कट-फट जाने की दशा में डुप्लीकेट वोटर आईडी का चयन किया जाना होगा। चयन करने उपरांत संबंधित जानकारियां दर्ज किये जाने के पश्चात् आवेदन पत्र ऑनलाईन ही जमा किया जा सकेगा।

संबंधित विधानसभा के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा बूथ लेवल अधिकारी के दस्तावेज परीक्षण उपरांत निर्धारित समय-सीमा के भीतर आपके आवेदन का निराकरण कर जायेगा। निराकरण पश्चात स्पीड पोस्ट के माध्यम से मतदाता के दिये गये पते पर वोटर आईडी कार्ड पोस्ट ऑफिस के माध्यम से स्पीड पोस्ट से प्रेषित कर दी जायेगी।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एस.एस. पैकरा ने बताया कि बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में अब तक माह जनवरी 2022 से लेकर अभी तक 27653 मतदाताओं को स्पीड पोस्ट के माध्यम से वोटर आईडी कार्ड प्रेषित किया गया है। नए मतदाता, सुधार अथवा डुप्लीकेट सभी प्रकार के इपिक कार्ड केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही प्रेषित किये जा रहें हैं। तहसील कार्यालय में इपिक प्रिंट की सुविधा अब पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है।

वोटर हेल्पलाइन ऐप, एनवीएसपी पोर्टल, वोटर पोर्टल के माध्यम से नए मतदाता पंजीयन, सुधार के आवेदन किये जा सकते हैं। नए मतदाता पंजीयन हेतु फार्म-6, विलोपन हेतु फार्म-7, स्थानांतरण/संशोधन डूप्लीकेट एपिक कार्ड अथवा दिव्यांग मतदाता के रूप में चिन्हांकन हेतु फार्म-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देष पर जिले में समय-समय पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत् मतदाता सेवा से संबंधित फार्म भरवाए जाते हैं।

यदि वर्तमान में ऐसे पात्र युवा जिनकी आयु अप्रैल, जुलाई अथवा अक्टूबर 2023 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हों या पूर्ण कर चुके हों अथवा 21 वर्ष आयु से अधिक ऐसे पात्र व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे अपना नाम ऑनलाइन माध्यमों अथवा बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं।


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