कर्मचारी संघ पदाधिकारी के नाम पर तबादला रोकने संबंधी अर्ज़ी अमान्य, क्लर्क को कब रिलीव करेंगे DEO….?

Chief Editor
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बिलासपुर। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहायक ग्रेड- 2 विकास तिवारी को अब अपनी स्थानांतरित संस्था शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पचपेड़ी मस्तूरी जाना पड़ सकता है । इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर तबादला रद्द कराने संबंधी उनकी अर्ज़ी को अमान्य कर दिया है।

मिली जानकारी के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड- 2 विकास तिवारी का तबादला 1 अक्टूबर 2019 को प्रशासनिक आधार पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पचपेड़ी मस्तूरी जिला बिलासपुर में किया गया था। विकास तिवारी ने अपनी ओर से आवेदन देकर कहा था कि वे तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ बिलासपुर जिला इकाई के सचिव हैं। इस आधार पर उनका स्थानांतरण नहीं करना था। इस आधार पर उन्होंने अपना स्थानांतरण निरस्त करने के लिए 5 अक्टूबर 2019 को आवेदन दिया था। स्कूल शिक्षा विभाग के नए आदेश में कहा गया है कि विकास तिवारी ने मार्च 2019 की स्थिति में कर्मचारी संघ के पदाधिकारी होने की सूचना विभाग को नहीं दी थी । ऐसी स्थिति में उनके प्रशासनिक स्थानांतरण से स्थानांतरण नीति वर्ष 2019 का उल्लंघन नहीं होता है। राज्य शासन द्वारा विकास तिवारी का स्थानांतरण निरस्त करने संबंधी आवेदन पूर्ण विचारों प्रांत अमान्य किया जाता है।।

हाल के दिनों में अनुकंपा नियुक्ति में गड़बड़ियों को लेकर चर्चा में रहे क्लर्क़ के तबादले के सिलसिलें में विभाग के नए आदेश के बाद अब जिला शिक्षा अधिकारी अब किस तरह का रुख़ अपनाते हैं और उन्हे यहां से कार्यमुक्त करने के मामले में किस तरह की कार्रवाई होती है, यह ज़ानने की दिलचस्पी लोगों में बनी हुई है।

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