बिलासपुर—- उच्च न्यायालय में आज बिलासपुर एअरपोर्ट शुरू किए जाने को लेकर प्रैक्टिसिंग बार की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। अधिवक्ता संदीप दुबे ने बिलासपुर एयरपोर्ट शुरू किए जाने को लेकर डिवीज़न बेंच में अपनी बातों को रखा।
सुनवाई मुख्यंयाधीश रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी पी साहू की कोर्ट में बार की तरफ से सुदीप श्रीवास्तव अधिवक्ता भी उपस्थित हुए। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील से सवाल जवाब किया। केंद्र के वकील रमाकांत मिश्रने बताया कि 13 जनवरी को एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम निरीक्षण करने आयी। रिपोर्ट डीजीसीए के सामने पेश कर दिया गया है।
रमाकान्त मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि यदि रिपोर्ट में एयरपोर्ट की तैयारियों को लेकर कोई कमी नही पायी गयी तो आने वाले 4 हफ्ते में लाइसेंस 3C जारी कर दिया जाएगा। त्रुटि पाए जाने की सूरत में राज्य सरकार को 1 सप्ताह के अन्दर सारी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद दुबारा निरीक्षण किया जाएगा।
,कोर्ट ने शीघ्र लाइसेंस जारी करने संबंधी आदेश दिए जाने को कहा। कोर्ट को अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने बताया कि हमने एक आवेदन फाइल किया है। आवेदन में बताया गया है कि जब बिलासपुर में एयरपोर्ट सुविधा को लेकर कामकाज शुरू हुआ। उड़ान 3 में 600 किलोमीटर के लिए कैप को लेकर कोई शर्त नहीं थी। शर्त लागू होने से पहले तक नियमानुसार एयर कंपनी को सब्सिडी कुछ वर्षों के लिए केंद्र सरकार देती थी। उसे उड़ान 4 में 600 किलोमीटर तक सीमित कर दिया गया है।
सुदीप श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि इस प्रकार की शर्त होने पर बिलासपुर में कोई विमानन कंपनी नहीं आएगी। जिससे फिर वही स्थिति पैदा हो जाएगी। क्योंकि कोलकोता दिल्ली बेंगलोर सभी 600 किलोमीटर से बाहर हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने केंद्र सरकार को अगली पेशी में जवाब पेश करने को कहा है।
हाईकोर्ट अधिवक्ता संदीप दुबे ने बताया कि अब अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी।