रायपुर। किसी शासकीय सेवक पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए राज्य शासन से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। बिना शासन की अनुमति के कोई जांच या आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। इस संबंध में सचिव जीएडी डीडी सिंह ने आज आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक अब ईओडब्ल्यू या एसीबी के विभागाध्यक्ष/निदेशक के अधिकार पुलिस महानिदेशक की शक्तियां वेष्ठित की गई है।
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