न्यायधानी में बढ़ा लॉकडॉउन..गाइडलाइन जारी,पान, सिगरेट,चाट,समोसा के ठेले भी बंद,जानिये किस तरह से खुलेंगे बाजार व दुकानें

Shri Mi
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बिलासपुर। कोरोना की स्थिति को देखते हुए बिलासपुर जिले में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। कलेक्टर डॉ सारांश मित्तर ने रविवार को इस तरह का आदेश जारी किया है। जिसके मुताबिक बिलासपुर जिले में 31 मई रात 12: बजे तक पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन रहेगा। इस दौरान कुछ व्यवसायिक गतिविधियों को छूट दी गई है। लेकिन यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक रविवार को संपूर्ण व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी।इस दौरान पान, सिगरेट,चाट , समोसा के ठेले भी बंद रहेंगे। 31 मई तक घोषित लॉकडाउन के दौरान सभी सब्जी बाजार, मॉल ,मेरीज़हाल, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हॉल ,सैलून ,ब्यूटी पार्लर ,स्पा, जिम और सभी सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे। जिले के अंतर्गत सभी शराब दुकानें एवं बार बंद रहेंगे। लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। सभी पार्क ,रिसोर्ट तथा समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। बिलासपुर जिला अंतर्गत सभी कार्यालय विशिष्ट आदेश को छोड़कर सामान्यता आम जनता के लिए बंद रहेंगे। लेकिन 50% स्टाफ रोटेशन के साथ कार्यालय एवं आम जनता विषयक अति आवश्यक उपयोग हेतु सभी कार्यालय खोले जाएंगे।

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आदेश के मुताबिक स्कूल कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे। हॉस्टल में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी। सभी कोचिंग क्लासेस सहित शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। सभी तरह के सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन ,सामाजिक ,धार्मिक एवं राजनीतिक आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। लेकिन विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पहले की तरह 10 ही रहेगी। इसी तरह अंत्येष्टि दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 तय की गई है। आदेश में कहा गया है कि सभी प्रकार की मंडियां -जिसमें सब्जी मंडियां भी शामिल है ,आम जनता के लिए बंद रहेंगी। लेकिन धान एवं अनाज के क्रय विक्रय नीलामी से संबंधित मंडियां सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक खुल सकेंगे । आवश्यक वस्तुओं / माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गोडाउन /मंडियों में थोक /माल /कार्गो /फल /सब्जी की लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति सुबह 4 से 10 बजे तक रहेगी। सभी पान ,सिगरेट ठेला, चौपाटी ,चाट, समोसा, गुपचुप ,फास्ट फूड के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। लोक सेवा केंद्र/ चॉइस सेंटर शाम 5 बजे तक खोले जाएंगे । लेकिन मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराया जाना अनिवार्य होगा ।

आदेश के मुताबिक वाहन मरम्मत, पंचर सुधार, ऑटो पार्ट्स ,वाहनों के शोरूम ,वाहन रिपेयरिंग, वर्कशॉप, स्टेशनरी ,लॉन्ड्री सर्विस ,आटा चक्की ,ऑप्टिकल शॉप, पेंट शॉप, एक्वेरियम, कृषि से संबंधित विक्रय कृषि मशीनरी विक्रय और इससे संबंधित स्पेयर पार्ट की दुकान है शाम 5 बजे तक संचालित की जा सकेंगी। सभी प्रकार की एकल दुकानें तथा एकल किराना डेली नीड्स दुकाने, फल ,सब्जी ,अंडा ,मछली ,मांस, पोल्ट्री तथा दुग्ध उत्पाद संबंधी दुकान है शाम 5 बजे तक खोली जा सकेगी। सभी से होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने कहा गया है।

स्थापित बाजारों में स्थित दुकानें रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में सम -विषम आधार पर नंबरिंग अनुसार उनके सामान्य समय पर खुलते हुए शाम 5 बजे तक ख़ोली जा सकेंगी । जिससे किसी एक दिन में संबंधित व्यापारिक संगठनों द्वारा निर्धारित क्रम अनुसार किसी बाजार में अधिकतम 50% दुकानें ही खुल सकेंगे। निर्माण गतिविधियों संबंधित दुकाने जैसे हार्डवेयर, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल्स, एसी, कूलर आदि की स्थानीय दुकाने अधिकतम शाम 5 बजे तक खोली जा सकेगी। इस बार आदेश में कहा गया है कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजॉन ,फ्लिपकार्ट इत्यादि के जरिए वस्तुओं की होम डिलीवरी तथा कोरियर डिलीवरी शाम 5 बजे तक ही की जा सकेगी। दुग्ध पार्लर और दूध वितरण की समय अवधि सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। प्रत्येक रविवार को संपूर्ण व्यवसायिक गतिविधियां बंद रहेगी। इस दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकान,पशु चिकित्सालय ,पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, पीडीएस एवं अपने निर्धारित समय समय अवधि में दुग्ध वितरण न्यूज़पेपर होटलों रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति होगी।

 सभी संचालित दुकानों में निशुल्क वितरण अथवा विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। शाम 5 बजे से अगले दिन सुबह 6  बजे तक सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 4 ,ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम पांच और दोपहिया वाहन में अधिकतम दो व्यक्ति आना-ज़ाना कर सकेंगे।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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