Mahtari Vandan Yojana/जांजगीर-चांपा/ छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की एक और गारंटी पूरी की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। योजना में पात्र महिलाओं को 01 मार्च 2024 से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस योजना के तहत 01 जनवरी 2024 को 21 वर्ष पूर्ण करने वाली महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रूपए के मान से साल में 12 हजार रूपए की राशि महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी।
Mahtari Vandan Yojanaके लिए महिलाओं से 05 से 20 फरवरी से आन लाइन आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन आंगनबाड़ी केन्द्रों, ग्राम पंचायतों एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय की लाॅगिन आई.डी से किए जा सकते हैं। नगरीय क्षेत्र के आवेदक वार्ड प्रभारी के लाॅगिन आई.डी से आवेदन कर सकेंगे।Mahtari Vandan Yojana
पात्रता शर्तें
महतारी वंदन योजना के लिए निर्धारित पात्रता शर्तो में महिला को छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष विवाहित महिला की आयु 01 जनवरी 2024 से 21 वर्ष से कम नही होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत विधवा, तलाकसुदा, परित्यक्त महिला भी पात्र होंगी।
महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र महिला को 1000 रूपए की प्रतिमाह के मान से साल में 12 हजार रूपए की राशि डी.बी.टी के माध्यम से उनके बैंक खातों में हस्तांतरण किया जाएगा। विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत लाभान्वित होने वाली ऐसी महिलाएं जिन्हे प्रतिमाह 1000 रूपए से कम राशि मिल रही है, उन्हें योजना के लिए पात्र होने पर अतिरिक्त राशि स्वीकृत की जाएगी, जिससे उन्हें अधिकतम 1000 रूपए मासिक राशि प्राप्त हो सकेगी।Mahtari Vandan Yojana
आनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल एवं एप्प-
महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन निःशुल्क होगा। इस योजना के लिए ऑनलाइन भरने के लिए पोर्टल https://www.mahtarivandan.
ये दस्तावेज जमा करना होगा-
आवेदन करते समय हितग्राहियों को स्वयं का सत्यापित किया हुआ पासपोर्ट साइज की फोटो, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र में से कोई भी एक, स्वयं एवं पति का आधार कार्ड, स्वयं एवं पति का पैन कार्ड (यदि हो तो), विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी वार्ड अथवा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र हेतु 10 अथवा 12 की अंकसूची, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक, बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा अथवा शपथ पत्र जमा कराना होगा।Mahtari Vandan Yojana