नईदिल्ली।उच्चतम न्यायालय ने नर्मदा बांध परियोजना से विस्थापित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की मांग करने की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर की अध्यक्षता में एक पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय सभी पक्षों को सुनने के बाद इस मामले पर कार्रवाई करेगा।विस्थापित लोगों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील फली एस नरिमन ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि उच्च न्यायालय ने पिछले महीने की 13 तारीख को सुनवाई तय करने के बावजूद अभी तक इस याचिका पर सुनवाई शुरू नहीं की है।
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