आज हाईकोर्ट से जिन पक्षकारों को नोटिस जारी की गई है उन्हें नान घोटाला में आरोपी बनाने के लिए याचिका लगाई गई है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में जस्टिस चंद्रभूषण बाजपेयी की एकल पीठ ने सुधीर कुमार भोले द्वारा विशेष न्यायाधीश रायपुर के आदेश के विरुद्ध दाखिल की गयी पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर लिया है। एकलपीठ ने शासन, ऐ.सी.बी / ई.ओ.डब्लू के साथ साथ गिरीश शर्मा, अरविन्द ध्रुव, जीतराम यादव,19 राइस मिलरों को नोटिस जारी किया है।
19 राइस मिलरों में क्रमशः राजेश बिंदल बिलासपुर, मदन मित्तल सारंगगढ़, संदीप धामेजानी नयापारा रायपुर, अमिन मेमन गरियाबंद, मोहोम्मद हुसैन मेमन गरियाबंद, मोहोम्मद शफीक मैनपुर, मनोज अग्रवाल सारंगगढ़, मनोज साहू नयापारा, मोहोम्मद अमिन जगदलपुर, बाबूलाल अग्रवाल सारंगगढ़, मोहन साहू नयापारा, महावीर अग्रवाल रायपुर, विजय साधवानी नयापारा, बृजेश शर्मा दुर्ग, विकास जैन धमतरी, मो इश्तिाक मेमन, शब्बीर बरबटिया जगदलपुर, विजय अग्रवाल धमतरी, भंवरलाल खत्री जगदलपुर, दीनदयाल अग्रवाल अकलतरा को नोटिस दिया है।
हाईकोर्ट ने तीन ट्रांस्पोर्टोर वीरा सिंह भिलाई, सुरेश कुकरेजा भिलाई, अशोक दुबे भिलाई को आरोपी बनाने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद चार सप्ताह का समय दिया है। दिये गए समय के बीच सभी लोगों को जवाब पेश करने को कहा गया है।