बिलासपुर । जिला सड़क सुरक्षा समिति बिलासपुर की बैठक में लिये गये निर्णय एवं कलेक्टर सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के निर्देशानुसार स्कूली बच्चों को लाने-जे-जाने वाले वाहनों की सघन जांच पिछले दो दिनों से राजस्व परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा की गई। मोटरयान अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने वाले 8 वाहनों के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही तथा 38 वाहनों से 29 हजार 900 रूपये की शुल्क वसूल की गई।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया है कि बिलासपुर शहर में संचालित स्कूल में स्कूली बच्चों को लाने-ले-जाने में प्रयुक्त आटो, टाटा मैजिक, मारूति वेन और स्कूल बसों की विभिन्न स्कूलों के सामने परिवहन तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों की ओर से संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाकर सघन जांच की गई। जांच के दौरान मोटरयान अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने वाले 38 वाहनों से 39 हजार 900 रूपये की समझौता शुल्क के रूप में वसूली की गई। जांच के दौरान वाहन क्रमांक सीजी 10-एम 2510, सीजी 10-एस 5826, सीजी 10-टी 1143, सीजी 10-टी 3159, सीजी 10-यू 9954, सीजी 10-वाय 7479, सीजी 10-एन 2631, सीजी 10-वाय 2423 में अनाधिकृत रूप से बैठक क्षमता से अधिक स्कूली बच्चे बैठाये जाने पर फिटनेस, परमिट, पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की गई है।
ओव्हरलोडः आठ स्कूल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द
Join Our WhatsApp Group Join Now