किरायेदारों से मकान मालिक खाली नहीं करा सकेंगे मकान, प्रशासन का आदेश जारी, सूचना के लिए टेलीफोन नंबर भी जारी किया

Shri Mi
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बिलासपुर।कोरोना वायरस के संपर्क से पीड़ित संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है।एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बिलासपुर की सीमा क्षेत्र में संक्रमण से बचाव और स्वास्थ्य गत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु संस्थानों के लिए आदेश जारी किए गए हैं जिले में कई दैनिक मजदूरी में संलग्न लोगों और अन्य किरायेदारों द्वारा लगातार इस समस्या से अवगत कराया जा रहा है कि मकान मालिक द्वारा किराया देने हेतु बाध्य किया जा रहा है। और नहीं देने पर मकान खाली करने परेशान किया जा रहा है। जिसके कारण लोग अपने मकानों को छोड़कर अपने मूल स्थान जाने के लिए विवश हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जिले में कई प्रकार की विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

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जिनमें ऐसे मजदूर व कर्मचारी जिले के विभिन्न मार्गों पर आकर अपने-अपने जिलों को जाने के लिए विवश हो रहे हैं।जिसे कोरोनावायरस के फैलने की संभावना और भी अधिक होती जा रही है।ऐसे कर्मचारी व मजदूर जो आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन वितरण से जुड़े हुए हैं।उनके अपने गृह जिले की ओर प्रस्थान करने के लिए विवश होने के कारण जहां एक और अनावश्यक वस्तुओं का उत्पादन वितरण बाधित हो रहा है।

वहीं दूसरी ओर यह स्थिति वर्तमान परिस्थितियों को और भी अधिक प्रभावित कर प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न कर सकती है।इन परिस्थितियों की संवेदनशीलता के दृष्टिगत रखते हुए बिलासपुर कलेक्टर ने आदेश दिए हैं कि जिला बिलासपुर के किसी भी भवन स्वामी द्वारा जिले के किसी भी मजदूर/कर्मचारी जो जिले की विभिन्न इकाइयों/ कंपनियों व कार्यालयों संस्थानों में कार्यरत हैं या अन्य किरायेदारों से आवासीय भवन के किराए की मांग एकमाह तक किसी भी दशा में नहीं की जाएगी।वांछित आवासीय भवन किराया आदेश की तिथि से 1 माह के उपरांत ही लिया जा सकेगा।यदि जिले के किसी भवन स्वामी द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

जिसमें 1 साल तक की सजा या दोनों हो सकता है। और यदि आदेश के उल्लंघन से किसी भी प्रकार की जानमाल की क्षति होती है तो यह सजा 2 साल तक की भी हो सकती है। किसी भवन स्वामी द्वारा यदि इस आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो जिला कार्यालय के दूरभाष नंबर 07752251000 पर सूचना दी जा सकती है

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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