रायपुर—छत्तीसगढ़ सरकार के घोषणा के बाद घरेलु बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। शासन के घोषणा के बाद अब घरेलु उपभोक्ताओं को प्रथम 400 यूनिट तक बिजली की खपत पर 1 मार्च, 2019 से ‘‘आधा रेट देना होगा। चार सौ यूनिट तक बिजली की खपत करने पर बिजली बिल में प्रतिमाह उपभोक्ताओं को अधिकतम लगभग 925 रूपये की बचत होगी। प्रदेश के इतिहास में पहली बार लिये गये ऐतिहासिक फैसले का सीधा-सीधा लाभ लगभग 46 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसके लिए सरकार ने बजट में 400 करोड़ का नवीन मद का प्रावधान भी किया है। यह जानकारी छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर कम्पनीज के अध्यक्ष शैलेन्द्र शुक्ला ने दी है।
शैलेन्द्र शुक्ला ने बताया कि चार सौ यूनिट एक ऐसा स्लेब है जिसमें ज्यादातर बिजली उपभोक्ता शामिल हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार ने जनहितैषी निर्णय लेकर सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अध्यक्ष शुक्ला ने यह भी बताया कि चार सौ यूनिट से अधिक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी शासन ने अप्रत्यक्ष लाभ देने का एलान किया है। हांलाकि निर्धारित यूनिट यानि 400 यूनिट से अधिक खपत होने पर बिजली बिल का भुगतान उपभोक्ताओं को पाॅवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी के निर्धारित दर पर करना होगा। उपभोक्ताओं को अप्रैल महीनें में मिलने वाले बिजली बिल पर आधी छूट का लाभ दिखाई देने लगेगा।
शैलेन्द्र ने बताया कि हाफ रेट पर बिजली भुगतान संबंधी राज्य शासन का फैसला घरेलु बिजली उपभोक्ताओं के लिए अनेक दृष्टिकोण से फायदेमंद है। विशेषकर भीषण गर्मी के दौर में ए.सी., कूलर, पंखों के चलने सें उपभोक्ताओं को अधिक बिल भुगतान जैसी परेषानी से भी राहत मिलेगी। प्रदेश के किसानों के हित में भी ऐतिहासिक फैसला होगा।
पाॅवर कंपनीज के अध्यक्ष ने शैलेन्द्र शुक्ला ने जानकारी दी कि घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा प्रदेश के किसानों के हित में भी राज्य सरकार ने बड़े फैसले लिये है। पांच एचपी. तक के कृषि पम्पों को निःषुल्क विद्युत दिए जाने के लिए 2 हजार 164 करोड़ का प्रावधान किया गया है। विद्युत क्रांति संग हरित क्रांति लाने के लिए नये कृषि पम्पों के ऊर्जीकरण के लिए 100 करोड़ का बजट दिया गया है।