धमतरी।फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी हासिल करना 10 युवकों को भारी पड़ गया।उन्हें 5 साल सलाखों के पीछे गुजारना पड़ेगा।दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है।गौरतलब है कि मगरलोड जनपद पंचायत में शिक्षाकर्मी वर्ग 3 की भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ था।इसका खुलासा ग्राम चंदना निवासी कृष्ण कुमार साहू ने सूचना के अधिकार तहत दस्तावेज निकालकर किया।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करे
कृष्ण कुमार की रिपोर्ट पर मगरलोड पुलिस ने 22 जुलाई 2011 को 10 शिक्षाकर्मी के खिलाफ धारा 420,467,468, 471, 34 के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया।इन पर अलग-अलग आरोप था कि किसी ने 12वीं की मार्कशीट में कूट रचना की तो किसी ने अनुभव, खेलकूद के प्रमाणपत्र फर्जी लगाएं
मामले की सुनवाई मुख्य दंडाधिकारी मोना चौहान के न्यायालय में हुई।जिसमें उन्होंने आरोपी को दोषी मानते हुए धारा 420 के तहत 5 साल की सजा और दस हजारअर्थदंड,धारा 467 के तहत 5 साल की सजा और दस हजार अर्थदंड, धारा 471 के तहत 1 साल की सजा और ₹पांच हजार अर्थदंड से दंडित किया।यह सभी एक साथ भुगतनी होगी तथा अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।