लाखों रूपयों का राशन पचा गए विक्रेता और अध्यक्ष..इंस्पेक्टर की शिकायत पर अपराध दर्ज..आरोपियों ने कबूला जुर्म

BHASKAR MISHRA
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तखतपुर–( टेकचंद कारडा)—- ग्राम पंचायत मोछ और गुनसरी में लगभग 10 लाख रूपये के  खाद्यान्न घोटाले में तखतपुर पुलिस ने अलग-अलग धाराओं  आवश्यक वस्तु अधिनियम के निर्देश में दोनो राशन दुकान अध्यक्ष और संचालकों के खिलाफ अपराध दर्जि काय गया है।
 
                  पुलिस सूत्रों से हासिल जानकारी के अनुसार खाद्य निरीक्षक तखतपुर मनोज कुमार बघेल ने लीखित शिकायत कर बताया कि शासकीय उचित मूल्य बिक्रय दुकान ग्राम मोछ में लाखरों रूपए के आनाज की अफरा तफरी की गयी है। मोछे ग्राम पंचायत में सरकारी राशन दुकान का संचालक संगी सहेली आत्मा स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जाता है। संस्था की अध्यक्ष  उषा बाई कश्यप और विक्रेता राम बगस कश्यप ने माह अप्रेल मई का राशन वितरण नही किया है। 
 
            खाद्य निरीक्षक मनोज बघेल ने लिखित शिकायत में बताया कि ग्राम पंचायत मोछ शासकीय उचित मूल्य दुकान से वितरण के लिए लाए गए चावल 311.66 क्विंटल, रिफाइंड नमक 4.73 क्विंटल और 1 लीटर केरोसीन की अफरा तफरी की गयी है। जांच में स्टाक भी नहीं पाया गया है। जांच- पड़ताल के दौरान राशन कार्डधारी कृष्णा प्रसाद,अदालत राम भागवत यादव, कोमल प्रसाद, लोचन, सुरेश, संतोष, बिहारी, संजय, रामकिशन, सुरजबाई, चैतराम,बदलवा,रामझूल, और बदलराम ने बताया कि विक्रेता ने माह अप्रेल मई 2020 का चांवल और अन्य सामाग्री का वितरण नहीं किया है। मांगे जाने पर दुकान संचालकों ने बताया कि राशन खत्म हो चुका है। इसलिए दोनों महीने का वितरण नहीं किया जाएगा।
  
                अपनी शिकायत में मनोज ने पुलिस को बताया कि  दुकान में माह अप्रेल 2020  के लिए 288.14 क्विटल चांवल 7.31 क्विटल शक्क्र 7.31 क्विटल नमक माह मई  के लिए 280.69 क्विटल चांवल, 7.34 क्विटल शक्कर दुकानदार को वितरण के लिए दिया गया था। सभी जानकारी दुकान के टेबलेट में  दर्ज है। 
 
            पंचनामा कार्रवाई के दौरान विक्रेता रामबगस कश्यप ने बताया गया कि उसने वार्ड क्रमांक 1 से 7 का राशन कार्ड धारियो को माह अप्रेल मई का खाद्यान्न सामाग्री वितरण किया है। बाकी वार्ड क्रमाकं 8 से 20 वार्ड तक के राशन कार्डधारियों को राशन माह अप्रेल मई का खाद्यान्न सामाग्री नही दिया है।.
 
                 ग्राम पंचायत सरपंच और ग्रामवासी के सामने स्टाक का भौतिक सत्यापन करने पर पाया गया कि टेबलेट में दर्ज आंकड़ों के अनुसार स्टाक में 311.66 क्विटल चांवल, 4.73 क्व्टिल रिफाइंड नमक, और 1 लीटर कैरोसीन रहना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं पाया गया। खाद्यान्न सामग्रियां मूल्य बाजार दर के अनुसार कुल राशि आठ लाख सन्तावन छ: सौ चवालीस रूपओं की अफरा-तफरी की गयी है। विक्रेता ने भी जुर्म स्वीकार किया है।
 
      पुलिस ने जानकारी दी कि खाद्य निरीक्षक की शिकायत पर विक्रेता रामबगस कश्यप और समूह की अध्यक्ष उषा बाई कश्यप के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (3)(7),34,406 ,420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
 
ग्राम गुनसरी सासायटी में अपराध पंजीबद्ध
 
           तखतपुर पुलिस के अनुसार कुछ इस तरह का ही मामला ग्राम गुनसरी में भी देखने को मिला है। गुनसरी में सरकारी राशन दुकान का संचालन सफुरा माता स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। संस्था की अध्यक्ष कांति बाई विक्रेता गुरजीत लाल भंडारी ने माह अप्रेल मई का राशन वितरण नही किया है। और ना ही उसके पास  स्टाक पाया गया है। खाद्य निरीक्षक ने अपनी शिकायत में बताया कि संस्था की अध्यक्ष कांति बाई और विक्रेता गुरजीत लाल भंडारी  शासकीय उचित मूल्य दुकान गुनसरी को आबंटित किए जाने वाले चांवल 201.50 क्विंटल रिफाइंट नमक 2.81 क्विटल और शक्क्र 2.68 क्विटल की अफरा-तफरी की है। 
 
               जांच के समय मौके पर मौजूद राशन कार्ड धारी गुलापा बाई दुकलहा बाई, दुखीराम, लक्ष्मण,कुलदीप, संतोष, धनेश कुमार, दुरपति बाई, देवकी बाई, हरा बाई, मनीषा बाई,दुर्गा बाई और श्याम बाई ने बताया कि माह अप्रेल-मई 2020 का अनाज नही मिला है । विक्रेता ने बताया कि अप्रेल- मई 2020 का चांवल और अन्य सामाग्री समाप्त हो गया है। दुकान में माह अप्रेल 2020 के लिए  हेतू 199.12 क्विटल चावल, 7.31 क्विटल शक्कर 5.50 क्विटल नमक 5.49 क्विटल और मई 2020 के लिए 93.19 क्विटल चावल 5.50 शक्कर दुकानदार को मिला था। जिसका विवरण दुकान के टेबलेट में भी  दर्ज है। 
 
        जांच के दौरान विक्रेता गुरजीत लाल भंडारी ने बताया कि माह अप्रेल का खाद्य वितरण वितरण किया है। जबकि मई  का खाद्यान्न सामाग्री वितरण नही किया है। उसने मई माह के खाद्यान्न् सामाग्री की मात्रा को राशन कार्ड में गलत तरीके से इंद्राज किया है। सरपंच और ग्रामवासियों के सामने स्टाक का भौतिक सत्यापन किया गया। पाया गया कि संचालक और विक्रेता ने मिलकर पांच लाख सैतीस हजार चार सौ तीस रूपए के बराबर राशन की अफरा तफरी की है। शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता गुरजीत लाल भंडारी और समूह ध्यक्ष कांति बाई के खिलाफ वश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (3)(7),34,406 ,420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।
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