बिलासपुर— मेयर इन काउंसिल की बैठक में आज महत्वपूर्ण योजनाओं और प्रस्तावों पर गहन विचार विमर्श किया गया। इस दौरान एमआईसी टीम ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निविदा बुलाने का निर्णय लिया है। बिना अनुमति निगम क्षेत्र में विज्ञापन करने वालों पर कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। एमआईसी ने राज्य सरकार से सिवरेज के लिए साढ़े चौदह करोड़ रूपए मांगा है। प्रस्तावित एजेंडों को सामान्य सभी की बैठक में रखा जाएगा।
पांच अक्टूबर को होने वाली सामान्य सभा का एजेंडा एमआईसी ने तय कर लिया है। आज महापौर की अगुवाई में एमआईसी की बैठक हुई। बैठक में बिलासपुर के विकास और संवर्धन को लेकर गहन विचार विमर्श के बाद सामान्य सभा के लिए कई महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया।
निगम क्षेत्र में पिछले तीन चार साल से एकत्र कचरों को ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम के तहत निस्तारीकरण के बाद उपयोगी सामाग्री और खाद बनाने टेन्डर बुलाने का फैसला एमआईसी ने किया है। नियम शर्तों के अनुसार व्यापार विहार समेत अन्य किसी भी जगह एकत्रित कचरों का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारीकरण किया जाएगा। एनजीओ, स्वसहायता समूह, ठेकेदार या कोई भी व्यक्ति टेऩ्डर भर सकता है।
निगम एमआईसी में फैसला लिया गया है कि निगम सीमा में बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विज्ञापन के लिए होर्डिंग लगाने से पूर्व निगम प्रशासन से फर्म या कंपनी को अनुमति लेना जरूरी कर दिया गया है। इसके लिए निर्धारित शुल्क कंपनी या फर्म को इसके निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
बैठक में निर्णय लिया गया है कि सामाजिक, धार्मिक और शासकीय प्रयोजन के लिए विज्ञापन शुल्क में महापौर और आयुक्त की अनुशंसा पर रियायत दी जा सकती है।