नईदिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने एंबी वैली की नीलामी रोकने के लिए सहारा प्रमुख सुब्रत राय की अर्जी को ठुकरा दिया है। इस मामले में हलफनामा दाखिल कर सहारा ने अपनी याचिका में कहा था कि एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया फिलहाल रोकी जाए क्योंकि रुपये वापस करने के लिए वह किसी और प्लान पर काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय की इस अपील को ठुकराते हुए अपने फैसले को जारी रखा है।दरसअल 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख को 7 सितंबर तक 1805 करोड़ रुपये जमा कराने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमबी वैली प्रॉपर्टी के नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले बकाया पैसे जमा हों, उसके बाद हम देखेंगे कि निवेशक को पैसा आपके कहे मुताबिक मिला था या नहीं। हम यह भी देखेंगे कि वे निवेशक थे, काल्पनिक थे या चांद से आये थे।
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