बिलासपुर–सुप्रीम कोर्ट ने आज जांजगीर चांपा से संबंधित एक महत्वपूर्ण भू अधिग्रहण के मामले में प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट डबल बेंच के निर्णय पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उद्योग लगाने के लिए किसानों की भूमि अधिग्रहित नहीं की जा सकती। गौरतलब है कि जांजगीर चांपा जिले के ग्राम सिलादेही में प्रस्तावित मोजरवियर प्लांट सहित दो अन्य कंपनियों के भूअधिग्रहण को हाईकोर्ट की एकलपीठ ने रद्द किया था।
जिसे चुनौती देने पर हाईकोर्ट के ही डबल बेंच ने निर्णय को बदल दिया और भूअधिग्रहण की प्रक्रिया को सही ठहराते हुए कंपनियों को राहत दी थी। इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित किसानों के पक्ष में फैसला सुनाया और बिलासपुर हाईकोर्ट डबलबेंच के निर्णय पर रोक दी है..