बिलासपुर के पांच बड़े बकायेदारों को Tax जमा करने नगर निगम का वारंट जारी,7 दिन के अंदर टैक्स जमा नहीं करने पर होगी कुर्की

Shri Mi
2 Min Read
कमिश्नर प्रभाकर पाण्डेय ,nagar nigam,bilaspur,chhattisgarh

बिलासपुर।निगम कमिश्नर प्रभाकर पाण्डेय ने जोन 4 के पांच बड़े बकायादारों को टैक्स जमा करने वारंट जारी किया है। वारंट जारी होने के सात दिनों के भीतर बकाया टैक्स जमा नहीं करने पर कुर्की करने की कार्रवाई की जाएगी।पिछले कई वर्षों से टैक्स जमा नहीं करने वाले बड़े व्यापारी व होटल संचालक को टैक्स जमा करने के लिए लगातार नोटिस जारी किया जा रहा है। नोटिस जारी करने के बाद भी बड़े बकायादारों द्वारा प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करने पर वारंट जारी कर कुर्की की कार्रवाई करने के निर्देश कमिश्नर ने सभी जोन कमिश्नर को दिए हैं।सीजीवालडॉटकॉम NEWS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए।

Join Our WhatsApp Group Join Now

शनिवार को जोन चार क्षेत्र के पांच बड़े बकायादार को नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 175 की उपधारा (एक) के तहत् बकाया राशि वसूल करने के लिए वारंट की कार्यवाही की गई। इनमें हाॅटल नटराज लिंक रोड बिलासपुर भवन स्वामी टी. एस. ठाकुर बकाया राषि वर्ष 18-19, एवं 19-20 कुल बकाया. 2,58,468, हाॅटल अजीत तेलीपारा रोड बिलासपुर भवन स्वामी सुरजीत कौर वर्ष 18-19, एवं 19-20 कुल बकाया 3,00,495, महेश चैकसे निरंकारी भवन के पास डीपूपारा बिलासपुर बकाया राशि वर्ष 16-17 से 19-20 कुल बकाया राशि रू. 3,96,795, जसपाल सेठी टेलीफोन एक्सचेंज रोड बकाया राशि वर्ष 16-17 से 19-20 कुल राशि रू 3,86,091, मोहम्मद नजीद पिता अब्दुल करीम लिंक रोड बिलासपुर बकाया वर्ष 17-18 से 19-20 कुल राशि रू. 1,39,752 शामिल हैं। वारंट के बाद सात दिनों के अंदर टैक्स जमा नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

TAGGED:
By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close